लखनऊ

यूपी में जुर्म की कोई जगह नहीं! मदरसा टीचर पर आरोप लगते ही होगी तुरंत गिरफ्तारी, रद्द हुआ विधेयक

योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में 2016 के मदरसा शिक्षक वेतन विधेयक को वापस लेने का फैसला किया है। योगी सरकार ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए कानून व्यवस्था के हित में खत्म कर दिया।

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Dec 23, 2025
मदरसा टीचर वाला 2016 का विधेयक पूरी तरह खत्म Source- Patrika

UP Madrasa Teacher Safety Bills: योगी के राज में यूपी में कोई भी माफिया या गुंडा नहीं बचने वाला है। यूपी में साल 2016 में सपा सरकार ने मदरसा टीचर को लेकर एक विधेयक लाया था, जिसको योगी सरकार ने वापस ले लिया है। योगी के इस कदम से यह साफ दिख रहा है कि यूपी को कोई भी कानून से उपर नहीं है। अगर सामने वाला अपराध करेगा, तो उसपर एक्शन जरूर होगा। दरअसल, योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2016 के उस विधेयक को वापस लेने की मंजूरी दी गई, जो समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार ने पारित किया था।

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क्या था विधेयक?

यह विधेयक उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 था। इसमें मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था के साथ कुछ विशेष प्रावधान थे। इन प्रावधानों के कारण मदरसों में प्रशासनिक जांच या पुलिस कार्रवाई पर रोक लग जाती थी। योगी सरकार ने इसे संविधान के खिलाफ माना, क्योंकि इससे मदरसा कर्मियों को सामान्य कानून से छूट मिल रही थी। 2016 में दोनों सदनों से पास होने के बाद तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने इसपर आपत्ति जताई और इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति ने भी कानूनी कमियां बताकर इसे वापस लौटा दिया। अब योगी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए विधेयक को पूरी तरह वापस ले लिया है।

क्या होगा वापसी के बाद?

विधेयक वापस होने से मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों पर सामान्य कानून लागू होंगे। अगर कोई गलती या अपराध करता है, तो उसके खिलाफ जांच और पुलिस कार्रवाई हो सकेगी। पहले के प्रावधानों से मिली छूट खत्म हो जाएगी। योगी सरकार का कहना है कि यह फैसला संविधान की भावना के अनुरूप है। योगी सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि आग कोई भी हों, अगर यूपी में कोई भी अपराध करेगा, तो उसे सजा जरूर मिलेगी।

अगर अखिलेश यादव सरकार का पारित यह विधेयक पास हो जाता, तो मदरसा टीचर को एक विशेष अधिकार मिलता। इस अधिकार के बाद अगर मदरसा टीचर कोई भी अपराध करता या कोई कानूनी कार्रवाई उसपर होती, तो इस विधेयक का हवाला देकर, वो कार्रवाई में बाधा डाल सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला।

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Updated on:
23 Dec 2025 09:09 am
Published on:
23 Dec 2025 09:08 am
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