मंदसौर

एमपी पुलिस भर्ती में नया खेल, हाईकोर्ट का आदेश- दोबारा हो टेस्ट..

mp news: भर्ती में युवक की ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर बताकर बाहर किया..सरकारी मेडिकल बोर्ड ने उसकी ऊंचाई 169 सेंटीमीटर बताते हुए जारी किया प्रमाण पत्र..।
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May 01, 2025
height test

mp news: मध्यप्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में नया खेल चल रहा है इससे जुड़ा मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में सामने आया है। यहां रहने वाले एक युवक को ऊंचाई कम होना बताया भर्ती टेस्ट में फेल कर दिया गया लेकिन जब युवक सरकारी मेडिकल बोर्ड में जांच कराई तो उसकी ऊंचाई कुछ और निकली। जिसके बाद युवक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने पुलिस को दोबारा युवक का टेस्ट कराने का आदेश दिया है।

एडवोकेट मनुदेव पाटीदार मल्हारगढ़ और अमन मालवीय व अभिषेक सोलंकी ने बताया कि देवास के मस्तहब काजी ने पुलिस भर्ती 2025 में भाग लिया था। लिखित परीक्षा पास कर ली तो शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया गया। परीक्षण में 168 सेमी की ऊंचाई पूरी नहीं होने की बात कहकर उसे भर्ती से बाहर कर दिया गया। इस पर काजी ने हाईकोर्ट में केस दायर कर पुलिस भर्ती में की गई धांधली के बारे में बताया। कोर्ट में देवास मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट पेश किया जिसमें उसकी ऊंचाई 169 सेमी. बताई गई है। वहीं पुलिस की ओर से जो जवाब सरकार ने हाईकोर्ट में पेश कियाए उसमें ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर होना बताया ।

कोर्ट में युवक के दो अलग अलग ऊंचाई के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने और दोनों ही प्रमाणित होने के चलते हाईकोर्ट ने पुलिस को दोबारा परीक्षण करने को आदेश दिया। कोर्ट ने फरियादी काजी को भर्ती के लिए प्रभारी अधिकारी के समक्ष देवास मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ 10 दिनों में पेश होने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर वह पुलिस भर्ती में शामिल होने को आवेदन करता है, तो आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों में उस पर विचार करते हुए निर्णय लें।

Updated on:
01 May 2025 08:41 pm
Published on:
01 May 2025 08:41 pm