मेरठ

इस सुविधा के साथ यह बैंक दे रहा कम दरों पर लोन, इसके साथ ये ऑफर भी दिया, देखें वीडियो

Highlights एक्सिस बैंक मेला में जीएसटी और लोन की जानकारी दी तीन दिवसीय मेले में दूर करेंगे व्यापारियों की भ्रांतियां जीएसटी एक्सपट्र्स ने छोटे व्यापारियों को दी जानकारी  

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Nov 16, 2019
meerut

मेरठ। मेरठ में शनिवार को एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए लोन मेला और जीएसटी की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। जिसमें व्यापारियों को बिना कुछ गिरवी रखे सबसे कम दरों पर लोन उपलब्ध कराने की बात कही। मेले में जीएसटी को लेकर भ्रांतियां दूर की गई।

बैंक के क्रिस्टल हैंड धीरज कुमार राय ने बताया कि मेले में ग्राहकों को जीएसटी की जानकारी के अलावा उनको बिना कोई चीज की गिरवी के लोन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टैक्स इनवाइस से की गई बिक्री का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख, खरीद व ब्रिकी का मिलान 15 तारीख एवं कर का भुगतान 20 तारीख तक किया जाना आवश्यक है। जीएसटी में व्यापारी को बैंक से ऋण लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी का विवरण जीएसटी के माध्यम से बैंक सत्यापित करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रांत के अंदर और प्रांत के बाहर भुगतान किए टैक्स का लाभ व्यापारी उसी मद में प्राप्त कर सकेगा, जिसमें उसने टैक्स का भुगतान किया है। म्युचुअल फंड में दस लाख रुपये तक कमीशन आने पर किसी तरह का जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार कंपोजीशन (समाधान) योजना का लाभ लेने वाला व्यापारी प्रांत के बाहर से माल आयात कर सकता है, किंतु प्रांत के बाहर बिक्री नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वैट में कार्य करने पर व्यापारी को प्रत्येक प्रांत में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था, लेकिन जीएसटी में व्यापारी केवल जीएसटी नंबर पर व्यापार किया जा सकता है। जीएसटी को जल्दबाजी में लागू करने के कारण व्यापारियों को समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यदि व्यापारी इसे समझ लें तो जीएसटी सरल टैक्स प्रणाली है।

Published on:
16 Nov 2019 03:22 pm