
नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा बढ़ रहा है। यही वजह है कि कई राज्यों में लॉकडाउन तो कहीं कर्फ्यू के जरिए पाबंदियां बढ़ाकर कोरोना के प्रसार को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में असम (Assam) सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। यहां कर्फ्यू ( Curfew )के समय में कुछ बदलाव के साथ नई गाइडलाइन जारी की गई है।
असम सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि 13 मई से कर्फ्यू असम के शहरी क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे से लागू होगा।
असर सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि छूट निर्दिष्ट आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा।
हालांकि, यह आदेश आवश्यक / आपातकालीन सेवाओं, कानून प्रवर्तन सेवाओं और चुनाव कार्य का प्रतिपादन करने वाले संगठनों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा नए SOP को असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ और DGP भास्कर ज्योति महंत ने जारी किया है।
ये है गाइडलाइन
- नई गाइडलाइन के तहत अगले 15 दिनों तक सभी धर्म स्थल बंद रहेंगे।
- सभी बाजार स्थल दोपहर 1 बजे तक शहरी क्षेत्रों में अपने शटर बंद कर देंगे।
- अगले 15 दिनों तक सभी साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे।
हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में, कर्फ्यू शाम 6 बजे लागू होगा और दुकानें दोपहर 2 बजे तक बंद हो जाएंगी।
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने उल्लंघनकर्ताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
असम डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने कहा, "एसओपी का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। असम पुलिस महानिदेशक ने कहा, "इस अवधि के दौरान किसी को भी कर्फ्यू के नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया, तो उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया जाएगा।
शादियों में इतने लोगों को अनुमति
शादियों के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है। वहीं बसों को केवल 30 फीसदी यात्रियों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, अगले 15 दिनों तक सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।