NRC पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की राय से सहमत नहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से दस्‍तावेजों की नए सिरे से जांच की मांग की थी आधार की तरह एनआरसी डेटा में बरती जाएगी गोपनीयता
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( NRC ) को लेकर केंद्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। इसे केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने एनआरसी को दोबारा कराने और फिर से जांच करने की मांग की थी।
31 को प्रकाशित होगा अंतिम मसौदा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आधार की तरह एनआरसी डेटा मामले में भी गोपनीयता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 31 अगस्त को ही एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी होगा।
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एनआरसी कॉर्डिनेटर की उस अपील के बाद आया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि नयी सूची व्यापक और सही हो इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी वैध व्यक्तियों के नाम जोड़े जाएं। सभी अवैध व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं। इसके लिए और समय की जरूरत है।
हाईकोर्ट में अपील संभव
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कोई अवैध प्रवासी ट्रिब्यूनल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की आखिरी सूची जारी करने की तारीख बढ़ा दी थी।