INX मीडिया मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति समेत अन्य पर 305 करोड़ के विदेशी निवेश की मंजूरी देने के लिए अनियमितता में शामिल होने का आरोप है।
नई दिल्ली: INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री के पी चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देेते हुए कहा कि अदालत में लंबित मामले होने के बाद उच्च न्यायालय ने कार्ति को 23 मार्च को जमानत दे दी थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी जांच के साथ भेदभाव किया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 4 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट में कार्ति चिदबंरम की पेशी होगी।
ED ने चिदंबरम से की पूछताछ
वहीं 12 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम से पूछताछ की। पूछताछ के बाद चिदंबरम ने कहा कि यह सब तब हो रहा है, जब उनके खिलाफ न तो कोई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज है और न ही उनपर कोई आपराधिक आरोप है। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि "ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में एक बार फिर पूछताछ की। मैंने याद किया कि मेरे खिलाफ न कोई प्राथमिकी दर्ज है और न ही कोई आपराधिक आरोप है।" गौरतलब है कि सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को समन जारी कर 6 जून को मुख्यालय में पेश होने को कहा था। लेकिन चिदंबरम को तीन जुलाई तक दिल्ली उच्च न्यायलय से अग्रिम जमानत मिली थी। जिसके बाद के चिदंबरम ने जांच में शामिल नहीं होने का फैसला किया था।
क्या है मामला
सीबीआई ने बीते साल 15 मई को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति व अन्य पर आईएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ के विदेशी निवेश की मंजूरी देने में कथित अनियमितता में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में कार्ति को जमानत मिल गई थी। साल 2007 में कार्ति के पिता तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में वित्त मंत्री थे। इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से पूछताछ हो चुकी है।