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Coronavirus: दिल्ली HC ने वकीलों को कोट, गाउन, शेरवानी से दी छूट

Delhi High court ने Lawyers को दी बड़ी राहत Coat, Jacket, Sherwani और अचकन से दी छूट

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वकीलों को कोट, गाउन, जैकेट, शेरवानी से मिली छूट

नई दिल्ली। कोरोना महामारी ( coronavirus ) के बीच वकीलों ( Lawyer ) को कोट ( Coat ), गाउन ( Gown ), जैकेट ( jacket ) और शेरवानी ( Sherwani ) पहनने से छूट दे दी गई है। ये निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High court ) ने जारी किया है। खास बात यह है कि यह छूट जिला अदालतों के वकीलों के लिए भी लागू होगी। दरअसल जब से लॉकडाउन ( Lockdown ) लागू हुआ है तब से अदालतों मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक प्रशासनिक आदेश में कहा गया कि वकीलों को सभ्य दिखने वाले गरिमापूर्ण कपड़े पहनने होंगे।

अगले आदेश तक मिली छूट
इस आदेश में कहा गया कि, 'कोविड-19 के प्रसार को और रोकने के मद्देनजर, यह अधिसूचित किया जाता है कि अगले आदेश तक या निचली अदालतों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस में पेश होने वाले वकीलों को गाउन, कोट, शेरवानी, अचकन, चपकन और जैकेट पहनने से छूट होगी।

आदेश में ये भी कहा गया है कि वकीलों को गरिमापूर्ण तरीके से कपड़े पहनने होंगे और उनसे बाकी के ड्रेस कोड के पालन की उम्मीद की जाती है। ये आदेश तत्कार रूप से प्रभावी होगा।

आपको बता दें कि पिछले दो महीने से लॉकडाउन के लागू होने के बाद से ही कोर्ट की तमाम सुनवाईयां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हो रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा राजस्थान कोर्ट ने भी वकीलों को कोरोना महामारी में कोट, गाउन आदि से छूट दी है।

Published on:
26 May 2020 04:47 pm
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