शराब की दुकानों के बाहर भीड़ कम करने को लिया फैसला दुकानों पर फोन से भी किया जा सकेगा शराब का ऑर्डर एक बार में 24 बोतलों से ज्यादा नहीं खरीद सकेगा उपभोक्ता
लॉकडाउन के तीसरे चरण दौरान सरकार ने कुछ राज्यों में शराब की बिक्री की अनुमति दी थी। उस दौरान शराब की दुकानों के बाद लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिखीं। इसे देखते हुए कई जगहों पर शराब की दुकानों को बंद भी करना पड़ा। उसके बाद दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए कुछ राज्यों ने शराब की ऑनाइन बिक्री की अनुमति दी। पंजाब में भी शराब की ऑनलाइन बिक्री की शुरुआत की जा चुकी है।
अब महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलिवरी कराने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि राज्य के तीन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगह शराब की होम डिलिवरी की जाएगी।
जानकारी के अनुसार- मुंबई सिटी, औरंगाबाद जिला और बीड में शराब की होम डिलिवरी नहीं की जाएगी। सरकारी की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी के अनुसार- बीते 24 घंटे में 37200 लोगों को शराब की होम डिलिवरी की जा चुकी है।
शराब की होम डिलीवरी के लिए राज्य सरकार की ओर से नियम तय किए गए हैं। इनका सख्ती से पालन करना होगा। इसमें पहली शर्त यह है कि शराब विक्रेता शराब पहुंचाने के लिए 10 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति नहीं कर सकेगा। दूसरा, एक व्यक्ति एक बार में शराब की 24 बोतलों से ज्यादा शराब नहीं ले सकता है। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए यह आदेश भी दिया गया है कि विक्रेता बोतल पर छपी कीमत से ज्यादा वसूल नहीं कर सकता।
दुकानों पर भीड़ कम करना है उद्देश्य
बीती 5 मई को शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी। होम डिलिवरी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकेगा। दोपहर एक बजे तक ऑर्डर करना होगा। शाम के समय शराब की हाम डिलिवरी की जाएगी। दुकानों पर फोन से भी ऑर्डर किया जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार- ऐसा दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए किया गया है। एक अधिकारी के अनुसार- घर पर विभिन्न तरह की शराब रखने के नियमों के बारे में आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। ऑर्डर का तरीका भी वेबसाइट पर उपलब है।