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INX मीडिया केस: चिदंबरम के वकील ने CBI के नोटिस को ठहराया गैरकानूनी, पूछा यह सवाल

INX Media case: चिदंबरम के वकील ने CBI के नोटिस पर सवाल खड़ा किया आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट कर रहा सुनवाई सीजेआई रंजन गोगोई दोपहर बाद सुनाएंगे जमानत पर फैसला

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Aug 21, 2019

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट आज यानी बुधवार को सुनवाई कर रहा है। सीजेआई रंजन गोगोई लंच के बाद केस में आरोपी पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएंगे।

इस बीच चिदंबरम के वकील अरशदीप सिंह खुराना ने सीबीआई के नोटिस पर सवाल खड़ा किया है।

एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार चिदंबरम के वकील अरशदीप सिंह खुराना ने सीबीआई की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 'मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मुवक्किल के घर चिपका आपका नोटिस कानून के प्रावधान का उल्लेख करने में असफल साबित हुआ है।

जिसके तहत चिदंबरम को 2 घंटे के अंदर उपस्थित होने को कहा गया था।

क्या है मामला

दरअसल, सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने चिदंबरम के घर नोटिस चस्पा किया था। नोटिस में चिदंबरम को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज कराने को कहा गया था।

लंच के बाद आएगा फैसला

गौरतलब है कि जस्टिस रमन्ना ने मामले में फैसला सुनाने से इनकार करते हुए केस को मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई के पास भेजा है।

चिदंबरम के वकीलों की टीम सीजेआई के चेंबर में पहुंची है। अब सीजेआई लंच के बाद इस मामले में तत्काल सुनवाई करेंगे।

वहीं, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की गिरफ़्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। पी चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

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Updated on:
21 Aug 2019 03:20 pm
Published on:
21 Aug 2019 12:12 pm
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