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INX मीडिया केस में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है राहत

चिदंबरम की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सीबीआई से पी चिदंबरम को मिल चुकी है जमानत 305 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप

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INX मीडिया केस में चिदंबरम पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, मिल सकती है जमानत

नई दिल्ली । INX मीडिया केस में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को बड़ी राहत मिल सकती है।मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चिदंबरम को सीबीआई ने 5 सितंबर को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि इस मामले में सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया है। लेकिन सीबीआई से उन्हें जमानत मिल चुकी है। लेकिन ईडी की ओर से उन्हें बेल नहीं मिली है। अगर उन्हें ईडी से जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे।

चिदबंरम के वकील सिब्बल ने रखी ये दलील

इससे पहले पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 21 अगस्त 2019 को याचिकाकर्ता को हिरासत में लिया गया था। 60 दिन बीतने के बाद भी सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की उसके बाद इन्हें जमानत मिली। सीबीआई के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। लेकिन ईडी भी अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई । लिहाजा इन्हें जमानत दी जाए।

यह है मामला
आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपए के विदेशी फंड में वित्तीय अनिमितता हुई पाई गई थी। उस समय पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। चिदंबरम पर आरोप है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उन्होंने इस ग्रुप को मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने मई 2017 को चिदंबरम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

Updated on:
04 Dec 2019 11:27 am
Published on:
04 Dec 2019 08:24 am
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