
नई दिल्ली। देश में करोना संकट ( Coronavirus ) के बीच अनलॉक-1 ( Unlock 1.0 ) लागू हो गया है। यही वजह है कि देशभर के विभिन्न राज्य अपने-अपने प्रदेश के हालातों के मुताबिक ढील बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार ( Karnataka Govt ) ने भी बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक के आबकारी विभाग ( excise department ) ने शराब की दुकानों ( Liquor Shops ) को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी है। इसके साथ ही माइक्रो ब्रेवरीज ( microbreweries ) जहां ताजा बीयर मिलती हो उन्हें भी खोलने और घर देने के लिए इजाजत दे दी है।
विभाग ने शराब की बिक्री और स्टॉक की खरीद के लिए बार और रेस्तरां को भी अनुमति दी है। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन के वक्त जो सावधानियां रखने को कहा गया था वो लागू रहेंगी।
आबकारी विभाग के मुताबिक माइक्रो ब्रेवरीज को साथ ले जाने के लिए ग्लास या सिरेमिक ग्लास या फिर स्टेनलेस स्टील कंटेनर जो दो लीटर तक हो इसकी अनुमति 30 जून तक के लिए दी गई है। आबकारी आयुक्त ने सभी जिलों के उप आबकारी आयुक्तों को लिखे पत्र में इसकी जानकारी दे दी है। कर्नाटक के फेडरेशन ऑफ वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक, राज्य भर में 3,500 से अधिक बार और रेस्तरां हैं।
हालांकि आबकारी विभाग ने संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सामाजिक दूरी, स्वच्छता, मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के बावजूद माइक्रो ब्रेवरीज की कंटोनमेंट जोन में इजाजत नहीं दी है।
यह कदम केंद्र की ओर से अनलॉक 1.0 दिशानिर्देशों के बाद आया है। जहां नाइट कर्फ्यू की समय सीमा को संशोधित करते हुए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे कर दिया गया है।
भोजन पार्सल की अनुमति
राज्य सरकार ने बार और रेस्तरां को भोजन के लिए पार्सल सेवा शुरू करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि राज्य के आबकारी विभाग की ओर से पहले एक आदेश में कहा गया था कि होटल, बार, रेस्तरां और क्लब बीयर और भारतीय निर्मित शराब को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक टेकवे के माध्यम से बेचा सकता है।
राज्य सरकार ने आबकारी पर 6 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ शराब पर कर में 11 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिसे सरकार ने 2020-2021 के बजट में घोषित किया था, जिसमें करों में कुल वृद्धि 17 प्रतिशत थी।