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राज्यसभा से मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास, जुर्माने की रकम 10 गुना तक बढ़ी

ट्रैफिक नियम हुए और सख्त, जुर्माने और सजा के कड़े प्रावधान शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10 हजार रुपए का जुर्माना घर बैठे अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा
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Updated: 1 Aug 2019, 9:42 AM IST
traffic rules

नई दिल्ली। राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास हो गया। वोटिंग के बाद विधेयक पारित हुआ। बिल के पक्ष में 108 और विपक्ष में 13 वोट पड़े। यह बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। बिल में मोटर व्हीकल एक्ट को पहले से ज्यादा सख्त बनाया गया है। बिल में ट्रैफिक नियमों तोड़ने पर पहले से 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हिट एंड रन मामले में मौत होने पर 2 लाख का जुर्माना

बिल में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले यह जुर्माना 2 हजार रुपए था। इसके अलावा अब हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर 25 हजार की जगह 2 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाएगा। सड़क सुरक्षा से जुड़े कई बिंदुओं को बिल में शामिल किया गया है।

नए मोटर व्हीकल कानून में ये हैं सजा और जुर्माने का प्रावधान

-ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और जुर्माने की राशि 10 गुना तक बढ़ा दी गई है

-शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10,000 हजार रुपए का जुर्माना

-बिना लाइसेंस के ड्राइविंग के पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा

-बिना हेमलेट पर अब 1000 रुपए का चालान कटेगा, पहले 100 का था जुर्माना

-सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइविंग पर 1000 रुपये का जुर्माना

-बिना टिकट बस सफर पर अब 500 रुपये जुर्माना

-ड्राइविंग के समय फोन पर बात करने पर भरना होगा 5000 रुपए जुर्माना

-एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये जुर्माना

- नाबालिग की ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर अभिभावक या गाड़ी मालिक दोषी पाए जाएंगे। तीन साल की सजा और 25000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा

बिल को कांग्रेस का समर्थन

मोटर व्हीकल संशोधन बिल को कांग्रेस ने भी समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नहीं आजाद ने कहा कि हम बिल के पक्ष में हैं और कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि इस बिल पर कई संशोधन लाए गए लेकिन सदन ने सभी संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया।

अब मोबाइल के जरिए भरें टोल

इससे पहले राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ड्राइवरी लाइसेंस प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान बनाई गई है। घर बैठे आपको अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। मंत्री गडकरी ने कहा कि मौजूदा समय में ड्राइवरों को आवश्यकता है प्रशिक्षण देने के लिए सांसद अपने क्षेत्र में आगे आए तो हम अनुदान देने के लिए तैयार हैं।

वहीं बिल मोबाइल के जरिए टोल भरने का भी प्रावधान किया गया है। इससे अब टोल पर भीड़ नहीं होगी। लोगों को परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिटनेस सेंटर ज्यादा से ज्यादा खोलने की भी कवायद की है।

दिल्ली में स्काईबस से सफर करें लोग- गडकरी

गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में अब स्काईबस लाने जा रही है। धौला कुंआ से मानेसर तक के लिए स्काईबस लाने की तैयारी है, यह बस 265 सीटों की होगी और इसको भारतीय कंपनी तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डीजल की जगह हवा में चलने वाली बस में सफर करने की योजना बनाई गई है।

प्रतिवर्ष डेढ़ लाख लोग सड़क हादसे के शिकार

बता दें कि ट्रैफिक नहीं पालन नहीं करने पर प्रतिवर्ष करीब डेढ़ लाख लोग सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं।सरकार 1988 मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव कर संशोधित बिल को संसद से पास कराई है।

Updated on:
1 Aug 2019, 9:42 AM IST
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