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जेसिका, नैना और प्रियदर्शिनी के हत्यारों समेत 200 को मिल सकती है रिहाई, गुरुवार को अहम फैसला

200 से ज्यादा कैदियों को राहत मिल सकती है। इन कैदियों में जेसिका लाल, नैना साहनी और प्रियदर्शिनी मट्टू जैसे हत्या के बड़े मामलों में सजा भुगत रहे संतोष सिंह, मनु शर्मा और सुशील शर्मा जैसे अपराधी भी शामिल हैं।

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जेसिका, नैना और प्रियदर्शिनी के हत्यारों समेत 200 को मिल सकती है रिहाई, गुरुवार को अहम फैसला

नई दिल्ली। सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की गुरुवार को होने वाली बैठक में 200 से ज्यादा कैदियों को राहत मिल सकती है। इन कैदियों में जेसिका लाल, नैना साहनी और प्रियदर्शिनी मट्टू जैसे हत्या के बड़े मामलों में सजा भुगत रहे संतोष सिंह, मनु शर्मा और सुशील शर्मा जैसे अपराधी भी शामिल हैं। इन तीनों नामों पर 24 जून को हुई बैठक में भी चर्चा हुई थी लेकिन तब अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया गया था।

समिति में शामिल होते हैं ये अधिकारी

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उल्लेखनीय है कि जेल में सकारात्मक व्यवहार रखने वालों को तय समय से पहले भी रिहाई दी जाती है। दिल्ली के गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में प्रमुख सचिव (गृह), प्रमुख सचिव (विधि), महानिदेशक (जेल), संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), मुख्य परिवीक्षा अधिकारी और एक जिला सदस्य, सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं।

...इन बड़ी घटनाओं में हुई थी सजा

- 29 अप्रैल 1999 को पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने शराब परोसने से इनकार करने पर मॉडल जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सात साल तक चले मुकदमे के बाद 2006 में इस मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया गया था। लेकिन जेसिका के परिजनों की मांग पर मामला फिर से खुला और दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट ने मनु शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी।

- 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने वाली प्रियदर्शिनी मट्टू को आइपीएस अधिकारी के बेटे संतोष सिंह ने दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतार दिया था। संतोष को 2006 में को सजा हुई थी जो 2010 में उम्र कैद में तब्दील हो गई।

- तीसरा मामला कांग्रेस से जुड़े रहे सुशील शर्मा का है। 90 के दशक में नैना साहनी की हत्या का यह मामला तंदूर कांड के नाम से काफी सुर्खियों में रहा था। शर्मा इस मामले में 28 सालों से जेल में बंद है। नैना, सुशील शर्मा की पत्नी थीं जिनकी अवैध संबंधों के शक में हत्या की गई थी। बाद में नैना के शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में शर्मा को पहले फांसी की सजा हुई थी जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया।

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Published on:
03 Oct 2018 08:13 pm
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