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देश में अप्रैल 2021 से बदल जाएंगे वाहनों के लिए यह नियम, केंद्र ने जारी की अधिसूचना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। अप्रैल 2021 से निर्माण क्षेत्र के वाहनों के नए सुरक्षा मानक। निर्माण क्षेत्र से जुड़े व सड़कों पर अन्य वाहनों की सुरक्षा होगी पुख्ता।
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New safety standards of vehicles will apply from April 2021, notification issued
New safety standards of vehicles will apply from April 2021, notification issued

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगले वर्ष से देश में वाहनों के लिए कुछ नियमों में बदलाव करने जा रही है। हालांकि इसका असर निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर होगा। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की है। इसमें निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों को लेकर उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई है।

मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का मकसद है कि देश में वाहनों को ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जा सके, फिर चाहे वो वाहन चलाने से जुड़ी हो या निर्माण कार्यों में इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर या फिर सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहन। केंद्र की अधिसूचना के मुताबिक नए सुरक्षा मानक चरणबद्ध ढंग से लागू किए जाएंगे। पहला चरण अप्रैल-2021 तक और दूसरा चरण अप्रैल 2024 तक लागू होगा।

अधिसूचना में बताया गया है कि फिलहाल निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण वाहनों को सीएमवीआर, 1989 के तहत सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। जबकि मंत्रालय द्वारा जारी नए मानकों का मकसद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस)-160 को लागू किया जाना है।

एआईएस-160 के अंतर्गत कई अहम सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं। इनमें विजुअल डिस्प्ले, ऑपरेटर के लिए स्टेशन और रख-रखाव क्षेत्र, नॉन-मैटेलिक ईंधन टैंक, न्यूनतम पहुंच का दायरा, वाहन पर ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप्स, निकलने और बैठने का वैकल्पिक रास्ता, हैंडरेल, हैंडहोल्ड, गार्ड, मशीन आधारित आवाज करने वाला अलार्म, ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, ऑपरेटर को कार्यक्षेत्र देखने की उचित व्यवस्था, ऑपरेटर सीट वाइब्रेशन समेत तमाम फीचर जोड़े गए हैं।

ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के तहत ऑपरेटर के कान के पास उत्सर्जित ध्वनि का अधिकतम स्तर भी निर्धारित कर दिया गया है। इसके लिए ध्वनि का स्तर मापने के लिए उपकरण भी इस्तेमाल किया जाएगा। नए नियमों के अंतर्गत ब्रेक संबंधित मानकों के लिए सीएमवीआर 96-ए, स्टीयरिंग और टर्निंग के लिए जरूरी क्षेत्र के मानकों के लिए 98-ए में भी संशोधन किया गया है।

दरअसल, निर्माण के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को प्रमुख रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे में नए मानकों के जरिए इन निर्माण क्षेत्र वाले वाहनों का इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर के साथ सड़कों पर चलने वाले बाकी अन्य वाहनों की सुरक्षा हो सकेगी। व्यापक सुरक्षा पहुंचाने वाले परिदृश्य को देखते हुए इन नए सुरक्षा मानकों को लागू करने का मसौदा बीते 13 अगस्त 2020 को आम लोगों की राय जानने के लिए जारी किया गया था।

Updated on:
29 Oct 2020 01:13 pm
Published on:
29 Oct 2020 01:04 pm
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