
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए आपको अपनी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त पैसे देने होंगे। बता दें कि कोर्ट ने आदेश देते हुए उमर अबदुल्ला से कहा है कि आपको अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए हर माह एक लाख रुपए देने होंगे। पत्नी को 75 हजार रुपए और बेटे को बालिग होने तक 25 हजार रुपए देने होंगे। कोर्ट ने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भाग नहीं सकते हैं।
कोर्ट ने क्या कहा
गौरतलब है कि अदालत ने उमर अब्दुल्ला से कहा कि 'पत्नी को गुजारा भत्ता देना सामाजिक न्याय मापने का एक पैमाना है। ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित और पीड़ित होते हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी पढ़ी-लिखी हो तब भी गुजारा भत्ता मिलने के अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। पति का यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता दे। हां इतना जरुर है कि यदि पत्नी की आर्थिक स्थिति ठीक है तो फिर गुजारा भत्ते के लिए लाभ-हानि नहीं देखा जा सकता है लेकिन उनके अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वेस्टएंड में पायल अब्दुल्ला की प्रॉप्रर्टी बेकार पड़ी है, जिससे हासिल किराये से भी वह अपनी दैनिक खर्चे को चला सकती हैं।
कोर्ट में दोनों पक्षों का तर्क
गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला के वकील मालविका राजकोटिया ने फिलहाल कोर्ट के आदेश पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया है। हालांकि कोर्ट में तर्क देते हुए कहा था कि पायल अब्दुल्ला अपना और बच्चों का भरण-पोषण स्वयं कर रही हैं और तलाक याचिका में गुजारे भत्ते का जिक्र नहीं किया था। इस पर पायल के वकील जयंत सूद ने कहा कि पायल और उनके बेटे को 7, अकबर रोड आवास से बाहर कर दिया गया है, इसलिए उन्हें अंतरिम गुजारा भत्ता की जरूरत है।
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला और उसकी पत्नी पायल अब्दुल्ला का तलाक हो चुका है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने पायल पर आरोप लगाते हुए कहा था उनकी शादी इस हद तक टूट चुकी है कि अब वापस साथ रहना संभव नहीं है। 2007 से उन्हें दांपत्य संबंधों का सुख नहीं मिला है। इसलिए वे पायल से तलाक चाहते हैं और दूसरी शादी कर ना चाहते हैं। हालांकि पायल ने कोर्ट में यह साबित किया था कि ऐसा नहीं है। कोर्ट ने तब टिप्पणी करते हुए उमर अब्दुल्ला से कहा था कि उमर 'क्रूरता' या 'छोड़कर चले जाने' के अपने दावे साबित करने में विफल रहे हैं, जिसके लिए वे तलाक के आधार बताए थे। बता दें कि उमर और पायल की शादी एक सितंबर 1994 को हुई थी और वे 2009 से अलग रह रहे हैं। इन दोनों के दो बेटे हैं, जो अपनी मां पायल के साथ रह रहे हैं।