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INX मीडिया केस: सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को राहत नहीं, अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई

जस्टिस रमन्ना बोले- CJI ही करेंगे अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई सीबीआई को पत्र लिख 10.30 बजे तक की मांगी थी मोहलत सीबीआई ने आवास पर मारे छापे, नोटिस चिपकाया
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Aug 21, 2019
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नई दिल्ली। INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से चिदबंरम को झटका लगा है। 23 अगस्तक को चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट INX केस में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। जस्टिस रमन्ना ने मामले में फैसला सुनाने से इनकार करते हुए केस को मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई के पास भेजा है।

सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को उनकी जमानत याचिका पर फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल चिदंबरम की तरफ से बहस कर रहे हैं। हालांकि चिदंबरम के वकील भी कोर्ट रूम नंबर 3 में उपस्थित हैं।

जस्टिस रमन्ना के समक्ष कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी तक याचिका लिस्ट नहीं हुई है। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि रजिस्ट्रार ने बताया कि अभी आपकी याचिका में डिफेक्ट क्लियर नहीं हुए हैं। जिसमे हम कुछ नहीं कर सकते।

कपिल सिब्बल और जस्टिस रमन्ना के बीच बहस के कुछ अंश—

सिब्बल- डिफेक्ट मामूली हैं।

जस्टिस रमन्ना - आप डिफेक्ट दूर कीजिये

सिब्बल- मामला कभी भी सुना जाए,,,मगर हमे अंतरिम राहत तो दी जा सकती है। मेरे मुवक्किल कहीं भाग नहीं रहे हैं।

जस्टिस रमन्ना ने रजिस्ट्रार को बुलाकर पूछा कि क्या दिक्कत है याचिका में

रजिस्ट्रार- डिफेक्ट क्योर हो गया है। मामला कब और कहां लगेगा, अभी तय नहीं है।

सिब्बल- मतलब ये मामला अब हमें 4 बजे के बाद CJI के सामने रखना होगा।

जस्टिस रमन्ना - इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।

इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई ने कैविएट दाखिल किया। कैविएट के अनुसार अब कोर्ट बिना सीबीआई को सुने अपना फैसला नहीं सुना सकता। सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और चिदंबरम की गिरफ्तारी की वाजिब वजह बताएंगे।

चिदंबरम के वकीलों की टीम सीजेआई के चेंबर में पहुंची है। अब सीजेआई लंच के बाद इस मामले में तत्काल सुनवाई करेंगे। वहीं, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की गिरफ़्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। पी चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अगर पी. चिदंबरम देश से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इजाजत नहीं जाएगी।

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

वहीं, सीबीआई और ईडी की टीमों ने मंगलवार देर शाम कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करने उनके घर पर छापेमारी की। हालांकि चिदंबरम सीबीआई के हाथ न लग सके।

सीजेआई के पाले में गेंद

जस्टिस रमन्ना ने गेंद सीजीआई के पाले में डाल दी है। पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने जब यह मामला आया था तो उन्होंने कोर्ट नंबर 3 में बैठने वाले चौथे वरिष्ठ न्यायाधीश एनबी रमन्ना को मामला जानने के लिए सौंपा था। आज जस्टिस एन बी रमन्ना रमन्ना ने दोबारा सीजीआई को पूरा मामला सौंप दिया है
जैसा की सबको मालूम है चीफ जस्टिस गोगोई और जस्टिस बोब्डे की बेंच राम मंदिर मामले की सुनवाई कर रही है लिहाजा या तो चीफ जस्टिस किसी और जज के साथ एक स्पेशल बेंच बनाकर कल इस मामले की सुनवाई करें या फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जजेस का रोस्टर बनाने का भी अधिकार रखते हैं लिहाजा वह किसी और सीनियर जज को मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त करें।

कांग्रेस नेता के घर से गायब मिलने के बाद सीबीआई ने उनके आवास पर नोटिस चिपका दिया। नोटिस में चिदंबरम को 2 घंटे के भीतर पेश होने के निर्देश दिए गए।

वहीं, चिदंबरम के वकील अर्शदीप ने सीबीआई को पत्र लिख उनको गिरफ्तार न करने का अनुरोध किया गया है।

पत्र में कहा गया है कि कि शीर्ष अदालत चिदंबरम की जमानत याचिका बुधवार 10.30 बजे तक सुनवाई करेगा। इसलिए तब तक के लिए चिदंबरम के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, और अब जेल या बेल की गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, जहां सुबह सुनवाई होनी है।

इस बीच, सीबीआई और ईडी के अधिकारियों की टीमें चिदंबरम के घर पहुंचीं, लेकिन वह वहां नहीं मिले।

दोनों टीमें उनके घर से वापस लौट गईं, लेकिन उनके इरादे नहीं बदले हैं। ज्यादा संभावना है कि उनकी गिरफ्तारी पर फैसला सुबह सुप्रीम कोर्ट में ही होगा।

Updated on:
21 Aug 2019 05:29 pm
Published on:
21 Aug 2019 10:44 am
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