विविध भारत

लॉकडाउन-4: केंद्र से जारी गाइडलाइन में लगी पाबंदियों को कम नहीं कर सकतीं राज्य सरकारें

Lockdown-4 में Central Govt की ओर से जारी Guideline में दी पाबंदियों को कम नहीं कर सकती राज्य सरकारें राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से Red, Green, Orange Zone के आधार पर बफर जोन होंगे तैयार

2 min read
May 18, 2020
Lockdown 4
लॉकडाउन-4 में राज्यों करना होगा केंद्र की गाइडलाइन का पालन

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना ( coronavirus ) के बढ़ते खतर के बीच केंद्र सरकार ( Central Govt ) ने लॉकडाउन ( Lockdown) की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। देशभर में अब 31 मई तक लॉकडाउन -4 लागू कर दिया गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने 18 मई से शुरू हुए लॉकडाउन-4 को लेकर राज्यों से कहा है कि वे अपने-अपने राज्यों के हालातों और जरूरतों के मुताबिक जोनवार छूट दे सकते हैं। हालांकि इस दौरान केंद्र की ओर से दी गई गाइडलाइन ( Guideline ) में से किसी भी पाबंदी को कम नहीं किया जा सकता है।

यानी केंद्र ने जिन क्षेत्र में छूट पर पाबंदी लगाई है राज्यों को भी उनक पाबंदियों का सख्ती से पालन करना होगा।

गृह सचिव अजय भल्ला ने एक पत्र में कहा- जैसा कि मेरे पहले के पत्रों में जोर दिया गया था, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश MHA दिशानिर्देशों में लगाए गए प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते हैं। स्थितियों के आंकलन के आधार पर, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या इस तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं।

मंत्रालय ने रेखांकित किया कि 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधान मंत्री मोदी की बातचीत के बाद राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

गृह सचिव ने कहा कि मैं आप सभी से नए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और सभी संबंधित अधिकारियों को उनके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करने का आग्रह करता हूं।

नए दिशानिर्देशों के तहत, राज्य अब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को वर्गीकृत करेंगे।

इन क्षेत्रों के अंदर, जिला प्रशासन की ओर से रोकथाम और बफर जोन की पहचान की जाएगी। सम्‍मिलन क्षेत्रों में, केवल आवश्‍यक सेवाओं की अनुमति होगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की "आपसी सहमति" के साथ यात्री वाहनों और बसों की आवाजाही को रोकने के लिए सशर्त मंजूरी थी।

गृह मंत्रालय ने ऐप-आधारित कैब सेवाओं को फिर से शुरू करने की भी अनुमति दी। मॉलों को छोड़कर सभी दुकानों, बाजारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कामकाज की अनुमति दी और पहले से ही 33% कर्मचारियों की ताकत के साथ कार्य करने की अनुमति देने वाले निजी कार्यालयों पर प्रतिबंधों में ढील दी गई थी।

इन सेवाओं पर पाबंदी जारी
मेट्रो ट्रेन सेवाएं; घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें, स्कूल और कॉलेज, आतिथ्य सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और डाइन-इन रेस्तरां, और देश भर में धार्मिक और राजनीतिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
केवल विशेष ट्रेनें, 15 प्रीमियम ट्रेनों की जोड़ी और अपने घरों में प्रवास करने वाले लोग इस अवधि में चलेंगे।

Published on:
18 May 2020 06:08 pm