सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि मुंबई में दाऊद की संपत्तियों को सीज किया जाए।
नई दिल्ली। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को अब जब्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि मुंबई में दाऊद की संपत्तियों को सीज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना बी ने उसकी संपत्तियों को सीज करने के विरोध में दाखिल की थी। बता दें कि पिछले साल भगोड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर की दक्षिण मुंबई स्थित तीन प्रमुख संपत्तियों को नीलाम किया गया था। दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा चलाए जा रहे सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (एसबीयूटी) ने इन संपत्तियों को खरीदा था।
बहन के नाम हैं करोड़ों की संपत्ति
दरअसल, मुंबई के नागपाडा में दाऊद की करोडों की प्रोपर्टी है। इसके साथ ही इन संपत्तियों में से दो उसकी मां अमीना और 5 हसीना के नाम पर हैं। बताया जा रहा है कि ये संपत्ति डॉन ने गलत तरीके से अर्जित की थी। बता दें कि दाऊद की मां और बहन दोनों की मौत हो चुकी है।
11 करोड़ की संपत्ति हुई थी नीलाम
ट्रस्ट द्वारा अधिगृहित की गई संपत्तियों में होटल रौनक अफरोज नाम का रेस्टोरेंट, जो दिल्ली जायका के नाम से भी जाना जाता है, दो मंजिला शबनम गेस्ट हाउस और दामरवाला बिल्डिंग में छह किराए के घर शामिल हैं। ये सभी संपत्तियां भीड़भाड़ वाले भिंडी बाजार क्षेत्र में एक किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं और इनके मालिक दाऊद और कासकर परिवार के अन्य सदस्य हैं। सरकार ने मुंबई में 1993 के मार्च में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद इन संपत्तियों को कब्जे में लिया था। उसके बाद इनकी तीन बार नीलामी की गई थी, लेकिन कोई खरीदार सामने नहीं आया था। पिछली बार इन संपत्तियों की नीलामी की कोशिश दो साल पहले की गई थी। इसमें होटल रौनक अफरोज की 4.52 करोड़ रुपये में, शबनम गेस्ट हाउस की 3 करोड़ रुपये में और दामरवाला बिल्डिंग के छह घरों की 3.53 करोड़ रुपये में बिक्री हुई थी।
यूएनएससी की सूची में दाऊद
बता दें कि इस माह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने आतंकियों और आतंकी समूहों की एक नई सूची जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की 139 प्रविष्टियां हैं। इस सूची में मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का संगठन लश्कर-ए-तैयबा, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर और हक्कानी शामिल हैं।