विविध भारत

वोट के लिए मतदाताओं को पैसे बांटे, अदालत ने सुनाई 6 महीने कारावास की सजा

दोषी पाई गई सांसद एम. कविता तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी की नेता हैं तथा वर्तमान में तेलंगाना की महबूबाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं।
2 min read
Jul 25, 2021
m_kavita.jpg

नई दिल्ली। तेलंगाना की एक स्थानीय अदालत ने लोकसभा सांसद एम. कविता तथा उनके एक साथी को मतदाताओं को पैसे बांटने का दोषी माना है। इस अपराध के लिए उन दोनों को छह माह की कैद तथा दस हजार रुपए का जुर्माना देने की सजा भी सुनाई गई है। दोनों को ही फिलहाल जमानत दी गई है।

संभवतया यह भारत के इतिहास में पहला केस है जब मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप में दोषी सांसद को सजा दी गई है। दोषी पाई गई सांसद एम. कविता तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी की नेता हैं तथा वर्तमान में तेलंगाना की महबूबाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। वर्ष 2019 के हुए लोकसभा चुनाव के दौरान फ्लाइंग स्क्वॉड ने उनके एक साथी शौकत अली को मतदाताओं को पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। शौकत अली बर्गमपहाड़ थाना क्षेत्र में मतदाताओं को 500 रुपये दे रहे था। पकड़े जाने के बाद उसने अधिकारियों को बताया था कि वोट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। पैसे लेने वाले लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि यह पैसे कविता के पक्ष में वोट करने के लिए दिए गए थे।

इस पर सांसद तथा शौकत अली दोनों को आरोपी बनाते हुए उनके विरुद्ध नामपल्ली की एमपी-एमएलए स्पेशल सेशंस कोर्ट में केस चलाया गया। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें भारतीय अपराध संहिता (IPC) की धारा 171-ई के तहत छह माह का सामान्य कारावास तथा दस हजार रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई। सजा सुनाते हुए अदालत ने दोनों को हायर कोर्ट में अपील करने के लिए जमानत भी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एम. कविता जल्दी ही तेलंगाना हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगी।

Published on:
25 Jul 2021 01:42 pm