
Moradabad Crime News: यूपी के मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ गलत काम करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मामले की शिकायत मिलने के बाद तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ और भी गंभीर धाराएं बढ़ाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 10 जून 2026 को भोजपुर थाना क्षेत्र के एक निवासी ने अपनी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर में मुकदमा संख्या 226/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 87 में मामला दर्ज किया गया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी की तलाश तेज कर दी थी।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने विभिन्न साक्ष्य एकत्र किए और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए। जांच आगे बढ़ने पर ऐसे तथ्य सामने आए जिनके आधार पर पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म से संबंधित धारा 64(1) बीएनएस को भी शामिल कर लिया। इसके अलावा प्रकरण की प्रकृति और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) की भी वृद्धि की गई है। इससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।
भोजपुर पुलिस ने 13 जून 2026 को कार्रवाई करते हुए आरोपी फुरकान पुत्र स्वर्गीय शौकीन निवासी ग्राम सिरसवा गौड़, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है ताकि पीड़िता को न्याय दिलाया जा सके।
पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मामले में प्राप्त साक्ष्यों और विवेचना के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।