मुंबई

आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियन की नोटिस का दिया जवाब, 26 पन्नों में रखा अपना पक्ष

Disha Salian Case: दिशा सालियन मौत मामले को लेकर सतीश सालियन की ओर से भेजे गए 500 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस पर आदित्य ठाकरे ने 26 पन्नों में जवाब दिया है। उनके वकील ने नोटिस में लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं बताया है।
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Sep 23, 2026
Aaditya Thackeray
आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियन की नोटिस का दिया जवाब, फोटो सोर्स- ANI

Aaditya Thackeray: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले को लेकर शिवसेना (यूबीटी) नेता और वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियन की ओर से भेजे गए मानहानि नोटिस का जवाब दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, आदित्य ठाकरे की ओर से उनके वकील अंशुमन सिन्हा ने 26 पन्नों का जवाब भेजा है। सतीश सालियन ने आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा था।

दिशा सालियन की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे पर लगाए जा रहे आरोपों के बाद उन्होंने 16 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने आरोपों को चरित्रहनन की कोशिश बताया था और कहा था कि उनका दिशा सालियन से कोई संबंध नहीं था। इसके बाद दिशा के पिता सतीश सालियन की ओर से उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया था।

500 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस

सतीश सालियन की ओर से 17 सितंबर को भेजे गए नोटिस में आदित्य ठाकरे के सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई गई थी। नोटिस में कथित रूप से आपत्तिजनक और मानहानिकारक बयानों को लेकर माफी मांगने और 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई थी। इसी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी नोटिस भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी। सतीश सालियन अपने वकीलों के साथ आदित्य ठाकरे के परिवार के बांद्रा स्थित आवास 'मातोश्री' पहुंचे थे, जहां नोटिस सौंपा गया। इस घटनाक्रम के बाद अब आदित्य ठाकरे की ओर से नोटिस का लिखित जवाब दिया गया है।

आदित्य ठाकरे के वकील ने क्या कहा?

आदित्य ठाकरे के वकील अंशुमन सिन्हा की ओर से दिए गए जवाब में सतीश सालियन की नोटिस में लगाए गए आरोपों और दावों को खारिज किया गया है। जवाब में कहा गया है कि नोटिस में लगाए गए आरोप तथ्यहीन, गलत और कानूनी तौर पर टिकने योग्य नहीं हैं। जवाब में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नोटिस में जिन बातों को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, उन्हें स्वीकार किया हुआ नहीं माना जाना चाहिए। आदित्य ठाकरे की ओर से इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी दोहराई गई है।

दिशा सालियन की मौत के मामले में सितंबर 2026 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आदित्य ठाकरे समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। हालांकि, एफआईआर में किसी व्यक्ति को आरोपी बनाए जाने और जांच में नाम आने के बीच कानूनी अंतर होता है। मामले की जांच जारी है।

Updated on:
23 Sept 2026 07:36 pm
Published on:
23 Sept 2026 07:36 pm