Maharashtra Hotels Shops Open 24 Hours : दशहरा (Dussehra 2025) के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने व्यापारियों को बड़ी सौगात दी है। अब राज्य के अधिकतर दुकानें और कारोबार चौबीसों घंटे संचालित किए जा सकेंगे।
दशहरा के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्यवासियों और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दे दी है। हालांकि, शराब बेचने और परोसने वाले प्रतिष्ठान जैसे परमिट रूम, बीयर बार और वाइन शॉप को यह अनुमति नहीं होगी।
महाराष्ट्र के उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसमें राज्यभर में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमाघर, नाट्यगृह समेत सभी दुकानें हफ्ते के सातों दिन चौबीसों घंटे खुली रखने की अनुमति दी गई है।
सरकार को इस फैसले से पहले कई शिकायतें मिली थीं कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस 24 घंटे दुकानें चलाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। अब इस पर स्पष्टता लाकर प्रशासन और पुलिस को भी निर्देशित कर दिया गया है।
इस नई व्यवस्था के तहत व्यवसायों को एक महत्वपूर्ण नियम का पालन करना होगा। महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 2017 के अनुसार, हर कर्मचारी को लगातार 24 घंटे का अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। यानी प्रत्येक कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन (24 घंटे) की छुट्टी मिलेगी।
सरकार ने हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कुछ जगहों पर यह छूट लागू नहीं होगी। बार, वाइन शॉप, देशी बार, परमिट रूम आदि को इस फैसले से बाहर रखा गया है। यानी शराब और उससे जुड़े प्रतिष्ठान पहले की तरह ही तय समय पर ही खुलेंगे।
बता दें कि पहले थिएटर और सिनेमाघरों को भी सीमित समय तक ही खुला रखने की अनुमति थी, लेकिन अब उन्हें भी इस दायरे से मुक्त कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।