मुंबई

वरिष्ठ नेता छगन भुजबल की मौत की खबर झूठी! यूट्यूब चैनल के खिलाफ केस हुआ दर्ज

Chhagan Bhujbal Death Rumor : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने पिछले महीने फडणवीस कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली थी।

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Jun 30, 2025
अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल (Photo: IANS)

महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के निधन की फर्जी खबर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में नासिक साइबर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एनसीपी (अजित पवार) के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल के मौत की यह झूठी खबर एक यूट्यूब चैनल द्वारा प्रसारित की गई थी, जिसमें एक प्रमुख टीवी चैनल का बनावटी लोगो भी इस्तेमाल किया गया था।

मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार 28 जून की रात एक अज्ञात व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर यह झूठी खबर फैलाई कि मंत्री भुजबल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। इस फर्जी खबर को एक टीवी न्यूज चैनल की तरह पेश करने के लिए उसका लोगो गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। हैरानी की बात यह है कि यह वीडियो यूट्यूब पर बेहद तेजी से वायरल हुआ और कुछ ही समय में लगभग सवा लाख लोगों ने इसे देख लिया।

यह खबर उस समय सामने आई जब स्पेशल ब्रांच के अधिकारी सुनील बहारवाल सोशल मीडिया पर नजर रख रहे थे। उन्हें एक संदिग्ध वीडियो लिंक दिखी, जिसमें छगन भुजबल के निधन की बात कही गई थी। लेकिन जब उन्होंने लिंक को खोलकर जांच की, तो पता चला कि असल में वह वीडियो रंजनीताई बोरस्ते के निधन की थी, जिनको लेकर भुजबल ने यूट्यूब पर श्रद्धांजलि दी थी। इसी वीडियो को गलत संदर्भ में पेश कर झूठ फैलाया गया।

इस भ्रामक खबर के कारण लोगों में भ्रम फ़ैल गया और छगन भुजबल के समर्थकों में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए @Nana127tv नामक यूट्यूब चैनल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस चैनल का डिस्प्ले नाम 'हेल्पलाइन किसान' बताया गया है। फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन सायबर पुलिस इसकी गहराई से जांच कर रही है।

यूट्यूब चैनल (@Nana127tv) के खिलाफ शहर साइबर पुलिस में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(1), 345(3), 66 (क) और आईटी एक्ट की धारा 103 और भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस बीच, अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की सत्यता की पुष्टि किए बिना विश्वास न करें और ऐसी चीजे शेयर भी न करें। किसी भी भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

Updated on:
30 Jun 2025 03:01 pm
Published on:
30 Jun 2025 03:00 pm
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