मुंबई

महाराष्ट्र: मोबाइल का पासवर्ड पूछने पर मंत्री के OSD ने खोया आपा, पत्नी की हत्या की कोशिश, बेटे को बैट से पीटा

Maharashtra Minister OSD Wife Attack: पुणे से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां महाराष्ट्र सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के ओएसडी के खिलाफ अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास और बेटे पर हमला करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।

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May 06, 2026
प्रतीकात्मक फोटो। (AI Image)

महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) पर अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश करने और बेटे पर हमला करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में पुणे के कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता ने दावा किया कि उसके पति ने न केवल उसे और उसके बेटे को पीटा, बल्कि उसे और उसके परिवार को धमकी भी दी, यह कहते हुए कि वह मंत्री का ओएसडी है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी अधिकारी फिलहाल मुंबई स्थित मंत्रालय (Mantralaya) में प्रतिनियुक्ति पर तैनात है। पुलिस ने पत्नी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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मोबाइल के पासवर्ड को लेकर शुरू हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, यह घटना 30 अप्रैल को पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित दंपति के घर में हुई। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि उसने अपने पति से मोबाइल फोन का पासवर्ड पूछा था। साथ ही फोन पर आए और भेजे गए कुछ मैसेज के बारे में भी जानकारी मांगी थी।

पत्नी के लगातार सवाल पूछने पर अधिकारी कथित तौर पर गुस्से में आ गया। आरोप है कि उसने पत्नी के साथ मारपीट की और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की।

बेटे ने बचाने की कोशिश की तो उसे भी पीटा

एफआईआर के मुताबिक, जब दंपति का बेटा बीच-बचाव करने आया तो आरोपी अधिकारी ने उस पर भी हमला कर दिया। पीड़िता ने बताया कि बेटे को बैट से पीटा गया।

इसके बाद महिला ने किसी तरह खुद को बचाया और बेटे को लेकर पुणे से करीब 125 किलोमीटर दूर अहिल्यानगर जिले में अपने मायके चली गई।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

कोरेगांव पार्क पुलिस ने अधिकारी की पत्नी की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें धारा 109(1) (हत्या का प्रयास), 118(1) (खतरनाक हथियार या साधन से जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) शामिल हैं। पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है और अधिकारी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।

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Updated on:
06 May 2026 09:13 am
Published on:
06 May 2026 08:56 am
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