पुणे से आई यह घटना किसी को भी विचलित कर दे। एक नवविवाहित महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है।
महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से एक बेहद ही चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक नवविवाहित महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति ने शारीरिक संबंध बनाने पर जोर देने के कारण उसके गुप्तांगों और जांघों पर सिगरेट के चटके दिए।
29 वर्षीय पीड़ित महिला का आरोप है कि शादी के बाद जब उसने पति से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई, तो पति ने उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। शिकायत के आधार पर येरवडा पुलिस ने पति, सास, ननद, चचेरी ननद और चचेरे ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।
शिकायत के अनुसार, 29 वर्षीय पीड़िता का निकाह इसी साल 11 अप्रैल को येरवडा निवासी 33 वर्षीय व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद से ही पति जानबूझकर उससे दूरी बनाने लगा था। शादी की पहली रात को ही उसने (पति) थकान का बहाना बनाकर पत्नी से दूरी बना ली। यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहा।
पीड़िता ने जब अपने पति पर यौन संबंध बनाने का दबाव बनाया तो उसका व्यवहार अचानक बेहद हिंसक हो गया। कथित तौर पर उसने पत्नी की जांघों और निजी अंगों पर सिगरेट से चटके दिए। यह उत्पीड़न अप्रैल से जून तक यानी शादी के लगभग दो महीने तक चला, लेकिन पीड़िता सब सहती रही।
इस बीच, पीड़िता ने पति को डॉक्टर से जांच कराने की सलाह दी, ताकि उनका रिश्ता सही हो जाए। हालांकि, पति ने इस सलाह को सीधे तौर पर ठुकरा दिया। जब पीड़िता ने इस बारे में अपनी सास को बताया, तो वह भी बहाने बनाने लगी।
मामला तब और गंभीर हो गया जब पति ने अपना बेडरूम छोड़कर मां और बहन के कमरे में सोना शुरू कर दिया। ससुराल वालों ने पीड़िता पर अपने पति की क्रूरता और उसके अजीब व्यवहार के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी। उन्होंने पीड़िता से कहा कि निकाह हो चुका है, इसलिए उसे ही शादी को बचाने के लिए संयम रखना होगा। जब पूरा मामला असहनीय हो गया तो उसने अपने मायके वालों से मदद मांगी, लेकिन उसे इसके लिए भी रोका गया। आरोप है कि महिला को उसके मायके भी नहीं जाने दिया जाता था।
इसके बाद येरवडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पति सहित ससुराल के पांच लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 318(2), 115(2), 351(1), 352, 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस गहनता से आगे की जांच कर रही है।