Diwali : सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखे चलाने बेचने और भंडारण करने पर रोक लगा दी है। केवल ग्रीन पटाखे ही चला सकेंगे।
Diwali : मुजफ्फरनगर में इस बार दिवाली पर दीपक तो खूब जलेंगे लेकिन लोग पटाखे नहीं चला सकेंगे। इस बार मुजफ्फरनगर में सिर्फ पटाखे चलाना ही नहीं बल्कि बेचना और रखना यानी पटाखों का भंडारण करना भी मना है। जो लोग पटाखे बेचेंगे या पटाखों का भंडारण करेंगे या फिर पटाखें चलाएंगे उनके खिलाफ पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि एसपी सिटी ने यह बात कही है। मुजफ्फरनगर एसपी सिटी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन पुलिस सख्ती से कराएगी और किसी को भी मुजफ्फरनगर में ना तो पटाखें बेचने दिया जाएगा और ना ही पटाखों का भंडारण आबादी क्षेत्र में करने दिया जाएगा। एसपी सिटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल ग्रीम पटाखों की अनुमति दी है। ऐसे में कोर्ट के निर्णय का अनुपालन पुलिस की जिम्मेदारी है।
इस बार एनसीआर क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट ने परम्परागत पटाखों पर रोक लगा दी है। ऐसे में साफ है कि मुजफ्फरनगर में जो पटाखे अब तक लोग दिवाली पर चलाते आए हैं इस बार उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। किसी को भी ना तो पटाखे बेचने की अनुमति होगी और ना ही कोई पटाखों का भंडारण कर सकेगा। पटाखों चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इन आदेशों के बाद से पटाखा प्रेमियों के चेहरे उतरे हुए हैं लोकिन लोगों का कहना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा।