मुजफ्फरनगर

योगी सरकार में मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, मुजफ्फरनगर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने लिया एक्शन

योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ मुजफ्फरनगर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कपिल देव अग्रवाल योगी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।
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Kapil Dev Agrawal

कपिल देव अग्रवाल पर आचार संहिता के उल्लंघन समेत कई धाराओं में केस चल रहा है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर ये एक्शन लिया गया है।

13 सितंबर को अदालत में होना है पेश

कपिल देव अग्रवाल के वकील विनोद कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह फौजदार ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में पेश न होने पर मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और उन्हें 13 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिये।

आपको बता दें कि पुलिस ने कपिल देव अग्रवाल सहित कई लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में साल 2022 में मामला दर्ज किया था। कपिल देव अग्रवाल पर जनवरी 2022 को मुजफ्फरनगर के रामलीला टीला में बिना अनुमति के चुनावी सभा आयोजित करने का आरोप लगा है।

Updated on:
05 Sept 2024 07:30 pm
Published on:
05 Sept 2024 07:30 pm