सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पंजीकृत पेंशनरों के लिए जीवित प्रमाण पत्र देने- सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पंजीकृत पेंशनरों के लिए जीवित प्रमाण पत्र देने- सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मई है। इस तिथि तक पेंशनधारी ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाय तो पेंशन बंद हो जाएगी। विभाग के उप निदेशक किसनाराम लोल ने बताया कि शहरी क्षेत्र में उपखण्डी अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी भौतिक सत्यापन के लिए प्राधिकृत अधिकारी है। अब तक 64291 पेंशनधारियों का सत्यापन बकाया चल रहा है।
ई-मित्र केन्द्र अथवा ई-मित्र कियोस्क - बॉयोमैट्रिक के माध्यम से
संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा: लाभार्थी के आधार से जुडे मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से
कुछ पेंशनर्स द्वारा उपर्युक्त तीनों विकल्प के उपरान्त भी स्वयं का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है इसके पीछे कारण है कि उनके बॉयोमैट्रिक (उगलियों के निशान) नहीं आ पा रहे हैं, पेंशनधारी का चेहरा आधार पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नहीं हो पा रहा है अथवा उनके आधार के साथ मोबाइल नहीं जुडा हुआ है अत: ओटीपी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में शिकायतें मिल रही हैं।
इस स्थिति में पेंशन पोर्टल पर विकल्प के रूप में एक नया प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे पेंशनर को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों जैसे पीपीओ, जनाधार, आधार आदि के साथ व्यक्तिश: उपस्थित होना होगा। उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन करते समय संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किया जा सकेगा।