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Delhi: संजय सिंह के जेल से रिहा होते ही समर्थकों ने लगाए शेर है शेर है संजय सिंह शेर है के नारे

AAP MP Sanjay Singh released from jail: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी।
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 AAP MP Sanjay Singh released from jail supporters raised slogans Sher Hai Sher Hai Sanjay Singh Sher Hai

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद जब संजय सिंह तिहा़ड़ से अपने घर के लिए निकले तो उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। वहां मौजूद लोगों ने शेर है शेर है संजय सिंह शेर है का नारा लगाकर अपने नेता का स्वागत किया।

'यह सत्य की जीत है'

संजय सिंह को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी अनीता सिंह ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं. सत्य की जीत हुई है। संजय सिंह के ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद थे। हमारे तीन भाई अरविंद, मनीष और सत्येंद्र भी बाहर आएंगे।' उन्होंने कहा कि बजरंग बली की कृपा हुई है। संजय सिंह सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। अनीता सिंह ने कहा, 'अभी यह लड़ाई लंबी है। आज खुशी का दिन है लेकिन जब तक हमारे तीनों बड़े भाई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आ जाते यह संघर्ष जारी रहेगा। खुशी का भी माहौल है लेकिन अंदर कष्ट भी है क्योंकि हमारे तीनों भाई अंदर हैं। जब तक वे बाहर नहीं आएंगे पूरी तरह से खुशी नहीं मनाएंगे, तब तक कोई जश्न नहीं मनेगा।'

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर किया रिहा

मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया जाता है। जज संजीव खन्ना, जज दीपांकर दत्ता और जज पी बी वराले की पीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की एक दूसरी याचिका के साथ जमानत याचिका पर सुनवाई का निर्देश दिया था। बता दें कि संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

संजय को जेल में रखने की जरूरत नहीं

सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा, "संजय सिंह को जेल में रखने की जरूरत क्यों है? इनको जेल में रखना समझ से परे है। आपने 6 महीने से इन्हें हिरासत में रखा है अगर और हिरासत की जरूरत है या तो निर्देश लें। दिनेश अरोड़ा ने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया। मामले की सच्चाई यह है कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है।"

Updated on:
02 Apr 2024 07:11 pm
Published on:
02 Apr 2024 07:07 pm