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‘तिरंगा लहराना अपराध नहीं’: अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बुलाया

Tricolour rally: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा- तिरंगा लहराना अपराध नहीं। 16 अक्टूबर शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा यात्रा की अपील।
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Delhi protest
अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को CP के सेंट्रल पार्क में बुलाया (फोटो सोर्स- ANI)

CJP Tiranga Yatra: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे नई दिल्ली के कनॉट प्लेस (CP) स्थित सेंट्रल पार्क में समर्थकों से तिरंगे के साथ पहुंचने और तिरंगा यात्रा निकालने की अपील की है। उन्होनें कहा कि, देश में तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है।

दीपके की ओर से यह अपील दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुई उस कार्रवाई के विरोध में की गई है, जिसमें CJP के तीन नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए नेताओं में सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि इन नेताओं को तिरंगा लहराने के दौरान हिरासत में लिया गया।

16 अक्टूबर को शाम 5 बजे जुटने का आह्वान

दीपके ने समर्थकों और आम लोगों से अपील की है कि वे 16 अक्टूबर की शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में इकट्ठा हों। यहां से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अपील में खास तौर पर यह कहा गया है कि लोग अपने साथ तिरंगा लेकर आएं, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ चलना हर भारतीय का अधिकार है।

पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

अभिजीत दीपके ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपने ही देश में तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए लोगों से बड़ी संख्या में तिरंगे के साथ पहुंचने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि तिरंगा हर नागरिक का गौरव है और उसे हाथ में लेकर चलना किसी भी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। दीपके ने कहा कि, सरकार बलपूर्वक देश के युवाओं की आवाज दबाने का भरसक प्रयास कर रही है।

तिरंगा यात्रा से क्या संदेश देना चाहती है CJP

कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि इस यात्रा के जरिए वह जंतर-मंतर पर हुई हिरासत के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहती है। पार्टी के अनुसार यह आयोजन तिरंगे के प्रति सम्मान और नागरिकों के अधिकारों को लेकर एक संदेश देने की कोशिश है। दीपके का कहना है कि जब देश में तिरंगा लहराना अपराध नहीं है, तो उसके लिए किसी को हिरासत में लिया जाना सवालों के घेरे में है।

Updated on:
14 Oct 2026 07:11 pm
Published on:
14 Oct 2026 06:23 pm