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Gold Smuggling Case: सोना तस्करी मामले में एक्ट्रेस रान्या राव को मिली जमानत लेकिन अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, जानें वजह

Ranya Rao Granted bail: कोर्ट ने एक्ट्रेस राव को जमानत देते हुए दो शर्तें भी लगाई है। इसके अनुसार रान्या राव देश नहीं छोड़ सकती और दोबारा ऐसा अपराध नहीं कर सकती। वहीं इन शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द किए जाने की भी बात कही है। 

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May 20, 2025
एक्ट्रेस रान्या राव को मिली जमानत (Photo-X)

Gold Smuggling Case: सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में एक्ट्रेस राव को जमानत दे दी है। कोर्ट ने डीआरआई द्वारा कानूनी रूप से निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहने के बाद जमानत दी गई। हालांकि कोर्ट ने एक्ट्रेस राव को जमानत देते हुए दो शर्तें भी लगाई है। इसके अनुसार रान्या राव देश नहीं छोड़ सकती और दोबारा ऐसा अपराध नहीं कर सकती। वहीं इन शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द किए जाने की भी बात कही है। 

जेल में ही रहेगी रान्या राव

बता दें कि जमानत मिलने के बाद एक्ट्रेस रान्या राव को रिहा नहीं किया जाएगा। क्योंकि एक्ट्रेस राव के खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत मामला दर्ज है। ऐसे में इस मामले में जब तक एक्ट्रेस राव को जमानत नहीं मिल जाती, तब तक उसे जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। 

क्या है COFEPOSA

बता दें कि COFEPOSA एक कठोर निवारक निरोध कानून है जिसका उद्देश्य तस्करी पर अंकुश लगाना और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा करना है। यह अधिकारियों को ऐसे मामलों में संलिप्तता के संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए एक वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

3 मार्च को एक्ट्रेस को पकड़ा था

3 मार्च 2025 को रान्या राव को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से लौटते समय 14.8 किलोग्राम सोने के साथ पकड़ा था। इसके बाद जांच में पता चला कि रान्या ने 2023 और 2025 के बीच 52 बार दुबई की यात्रा की, जिनमें से 45 एक दिन की राउंड ट्रिप थीं। 2025 के पहले दो महीनों में ही उन्होंने 27 यात्राएं कीं, जिससे अधिकारियों को शक हुआ।

हवाला रैकेट का हिस्सा होने का भी आरोप

वहीं रान्या राव पर 38 करोड़ रुपये से अधिक के हवाला रैकेट का हिस्सा होने का आरोप है। उन्होंने जमानत सुनवाई के दौरान कबूल किया कि सोना खरीदने के लिए हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उनके खिलाफ जांच शुरू की और उनके बेंगलुरु स्थित फ्लैट पर छापेमारी की थी। 

Published on:
20 May 2025 09:10 pm
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