Delhi BMW Accident: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को जमानत दे दी।
BMW Accident Case: देश की राजधानी दिल्ली के धौला कुआं के बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को आरोपी गगनप्रीत जमानत दे दी दी है। इस हादसे में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की जान चली गई थी। उन्हें एक लाख के मुचलके पर जमानत मिली है। कोर्ट ने एंबुलेंस की लापरवाही पर भी सवाल उठाए है। इलाज में देरी को लेकर नाराजगी जताई है।
आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में 38 वर्षीय गगनदीप कौर मक्कड़ को दिल्ली के धौला कुआं में नवजोत सिंह (52) और उनकी पत्नी को टक्कर मारने वाली कार की चालक होने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में बीएनएस की धारा 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना), 125बी (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 105 और 238 (साक्ष्य मिटाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव रहे सिंह की मृत्यु बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौटते समय एक बीएमडब्ल्यू कार द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के कारण हो गई थी। दुर्घटना के दौरान सिंह अपनी पत्नी के साथ थे, जिन्हें भी दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं। मक्कड़ और उनके परिवार ने पीड़ितों को दुर्घटनास्थल से 19 किलोमीटर दूर एक अस्पताल पहुंचाया।
जांच के दौरान पुलिस ने अपनी जांच इस बात पर केंद्रित की कि आरोपियों ने पीड़ितों को दुर्घटना स्थल से दूर स्थित अस्पताल में क्यों भर्ती कराया, जबकि आसपास की सुविधाओं को नजरअंदाज कर दिया गया, जहां सिंह और उनके परिवार को तत्काल आघात देखभाल प्रदान की जा सकती थी। दुर्घटना के बाद मक्कड़ को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी थी। हालांकि, हिरासत के आखिरी दिन उन्हें अदालत ने जमानत दे दी।