त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में शनिवार रात मेले के चंदे को लेकर दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प हो गई। स्थिति को काबू पाने के लिए प्रशासन ने इलाके में धारा 163 (पुरानी धारा 144) लागू कर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी।
त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के कुमारघाट उपमंडल में एक स्थानीय मेले के चंदे को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि गुस्साई भीड़ ने कई घरों में आग लगा दी। इस हिंसा में 5 से 6 लोगों के घायल होने की बात भी सामने आई है। बिगड़ते हालात के चलते त्रिपुरा सरकार ने शनिवार रात हिंसा वाले इलाके में धारा 144 लागू कर दी। सुरक्षा की दृष्टि से यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एक विवाद के सांप्रदायिक रूप लेने के बाद इलाके में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। इस दौरान कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ घरों में आग भी लगा दी गई। इसके बाद सावधानी के तौर पर कुमारघाट सब-डिवीजन में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिंसा की घटना के बाद इलाके में शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों (जैसे CRPF और BSF) ने सड़कों पर मार्च निकाला।
पुलिस के अनुसार, हिंसा पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और फिलहाल स्थिति काबू में है। पुलिस के अनुसार, हिंसा की शुरुआत शनिवार को उस समय हुई जब एक समूह ने फातिकराय थाना क्षेत्र के सैदरपार गांव में लकड़ी से लदे एक वाहन को रोका। इसके बाद इस समूह के लोग वाहन में मौजूद लोगों से किसी सामुदायिक मेले के लिए चंदा मांगने लगे। इसी बात को लेकर दोनों समूहों के बीच बहस होने लगी जो देखते ही देखते हिंसक हो गई और इसने सांप्रदायिक रूप ले लिया।
यह विवाद तब बढ़ा जब शिमुलतला इलाके में एक परिवार ने चंदा देने से मना कर दिया। इसके बाद तनाव बढ़ गया और दूसरे समुदाय के लोग वहां इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने गुस्से में तोड़-फोड़ शुरू कर दी और कई संपत्तियों को आग लगा दी। इसमें एक लकड़ी की दुकान भी शामिल थी। इस दौरान एक पूजास्थल पर भी तोड़-फोड़ की गई। इसके बाद दूसरे समूदाय ने भी इसके जवाब में हिंसा शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने के प्रयास शुरू किए गए। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुमारघाट के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) ने इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी।