गगनप्रीत की जमानत याचिका में वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और समाज में उनकी गहरी पैठ है, इसलिए उनके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है।
Delhi BMW Crash: दिल्ली BMW हादसे की मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर को पटियाला हाउस कोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी। कोर्ट ने आरोपी की याचिका पर सीसीटीवी फुटैज सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिया है। अब इस मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई।
मामले में शिकायतकर्ता के वकील अतुल कुमार ने बताया कि अदालत ने गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका भी शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी है। वीकल ने कहा कि अदालत ने ज़मानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी है। यह जाँच का विषय है और अदालत में विचाराधीन है। अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका में वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और समाज में उनकी गहरी पैठ है, इसलिए उनके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि वह दो नाबालिग बेटियों की मां हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।उनके वकील ने भी पुलिस के रिमांड अनुरोध का विरोध करते हुए तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने में 10 घंटे की देरी हुई।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि यह हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हर साल देशभर में करीब 5 हजार दुर्घटनाएं होती हैं। वकील ने यह भी कहा कि दोपहिया वाहन से टकराने वाली डीटीसी बस और कथित तौर पर वहां से गुजरी एम्बुलेंस को भी मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए।
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय में उप सचिव नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर की बाइक को दिल्ली के धौला कुआं के पास एक BMW कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के समय गगनप्रीत कार चला रही थी। गगनप्रीत पर आरोप है कि उसने किसी पास के अस्पताल ले जाने के बजाए कई किलोमीटर दूर एक छोटे अस्पताल ले गई जहां पर अधिकारी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं में गगनप्रीत के खिलाफ केस दर्ज किया था।