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डीके शिवकुमार को CM बनाने का मामला, हाई कोर्ट ने PIL को कर दिया खारिज, याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

High Court Order PIL Rejected: डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ दायर PIL को कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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Jun 16, 2026
CM DK Shivakumar amid Karnataka portfolio dispute.
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (इमेज सोर्स: ANI)

DK Shivakumar CM Appointment Challenge :डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने और मंत्रियों के शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाली PIL को कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि यह सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए की गई है। इसी वजह से अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस केएस हेमलेखा की बेंच ने याचिका को बेमतलब बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में केवल याचिका वापस लेने से काम नहीं चलेगा। न्यायपालिका जनहित याचिका के मंच का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं करेगी और बिना ठोस आधार वाली याचिकाओं पर सख्त रुख अपनाएगी।

अपडेट जारी है…

Updated on:
16 Jun 2026 02:58 pm
Published on:
16 Jun 2026 02:55 pm