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DMK विधायक अनिता आर राधाकृष्णन को मिली जमानत, तमिलनाडु के CM सी विजय जोसेफ पर टिप्पणी मामले में राहत

DMK विधायक अनिता आर राधाकृष्णन को जमानत मिल गई है। उन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है।
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DMK MLA Anitha Radhakrishnan update news
DMK विधायक अनीता आर राधाकृष्णन (Photo - ANI)

Anitha R Radhakrishnan granted bail डीएमके विधायक अनिता आर राधाकृष्णन को शनिवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट चिदंबरम ने जमानत दे दी। उन पर आरोप था कि उन्होंने 20 जून को एक पब्लिक मीटिंग के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में उन्हें शुक्रवार को अथूर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

उन्होेंने अपनी गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव बनाने की सोची-समझी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि TVK के कुछ सदस्य उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का दबाव बना रहे। वे चाहते हैं कि पार्टी छोड़कर मैं TVK में शामिल हो जाऊं। उन्होंने दावा किया कि वे यदि DMK छोड़ देते हैं तो उन्हें पूरा समर्थन देने का वादा किया गया था।

उन्होंने एमके स्टालिन के प्रति अपनी निष्ठा दोहराते हुए कहा, 'मैं DMK में ही बना रहूंगा और पार्टी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा।' उन्होंने यह भी कहा कि उनका राजनीतिक जीवन दशकों की पार्टी सेवा का परिणाम है, न कि धन के बल पर बना है।

विधायक के खिलाफ किन धाराओं में केस?

विधायक अनिता आर राधाकृष्णन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 352 और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर ऐसे बयान देने का आरोप है, जिनसे शांति भंग होने की आशंका पैदा हो सकती है।

राधाकृष्णन का आरोप है कि उन्होंने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था कि वह धारा 41ए के नोटिस का पालन करते हुए 10 जुलाई को पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे। इसके बावजूद पुलिस ने इस प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया, ताकि उन्हें डराया-धमकाया जा सके।

Updated on:
04 Jul 2026 11:36 am
Published on:
04 Jul 2026 11:35 am