राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले जारी नहीं होंगे Exit Polls, चुनाव आयोग ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला, जानें वजह

Bihar Elections: निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(b) का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक चरण के मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले टेलीविजन, रेडियो या अन्य समान मीडिया के माध्यम से कोई भी मतदान-संबंधी सामग्री प्रसारित नहीं की जा सकती।

2 min read
Oct 26, 2025
चुनाव आयोग (Photo-IANS)

Bihar Elections 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव और आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों से पहले सभी मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रसारकों को साइलेंस पीरियड और एग्जिट पोल प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने की याद दिलाई है। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे। ECI ने स्पष्ट किया कि मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता और पवित्रता बनाए रखने के लिए इन नियमों का उल्लंघन गंभीर परिणाम भुगत सकता है।

ये भी पढ़ें

महागठबंधन की सरकार आने पर वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे, Tejashwi Yadav ने किया वादा

साइलेंस पीरियड और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(b) का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक चरण के मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले टेलीविजन, रेडियो या अन्य समान मीडिया के माध्यम से कोई भी मतदान-संबंधी सामग्री प्रसारित नहीं की जा सकती। इस साइलेंस पीरियड के दौरान चैनल और नेटवर्क को ऐसी सामग्री प्रसारित करने से प्रतिबंधित किया गया है जो मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हो या किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हो। इसमें चर्चा, बहस या राय शामिल हैं जो प्रचार के रूप में मानी जा सकती हैं।

दो साल की जेल और जुर्माना

इसके अलावा, धारा 126A के तहत, 6 नवंबर सुबह 7 बजे से 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सभी माध्यमों पर लागू होगा। ECI ने चेतावनी दी कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आयोग ने सभी मीडिया संगठनों से इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों की भावना को बनाए रखने की अपील की है।

मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं

चुनाव आयोग ने जारी प्रेस नोट में ऐलान कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव और आठ विधानसभा सीटों के उपचुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (AMFs) और मतदाता सहायता उपाय उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य सभी मतदाताओं के लिए सुगम और सम्मानजनक मतदान अनुभव सुनिश्चित करना है। आयोग ने कहा कि यह निर्देश मतदाता-अनुकूल वातावरण प्रदान करने और सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच मानकों को बनाए रखने के लिए है।

चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर

ECI ने अपने प्रेस नोट में प्रसारकों, पत्रकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपील की कि वे निषिद्ध अवधि के दौरान ऐसी सामग्री से बचें जो किसी भी तरह से चुनावी संभावनाओं को पक्षपात या बढ़ावा दे सकती हो। आयोग ने कहा कि यह कदम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की भावना को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में जैसे-जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, ECI की यह सख्ती यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे।

ये भी पढ़ें

तेजस्वी-राहुल BJP का तीखा हमला, कहा- संविधान बचाने की बात करने वाले अब रच रहे हैं साजिश

Published on:
26 Oct 2025 06:30 pm
Also Read
View All

अगली खबर