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Income Tax Slabs: आयकर में 17 हजार 500 रुपए का होगा फायदा, जानिए कौन से कागजात पर मिलेगी छूट

Income Tax Slabs: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार को बजट पेश किया गया। बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है।

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Income Tax Slabs: आयकर में 17 हजार 500 रुपए का होगा फायदा, जानिए कौन से कागजात पर मिलेगी छूट

Income Tax Slabs: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार को बजट पेश किया गया। बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है। अब, नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

17500 रुपये का फायदा

टैक्स में हुए इस बदलाव के बाद नौकरीपेशा लोग आसानी से 17,500 रुपये की टैक्स की बचत कर पाएंगे। टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट 'स्टैंडर्ड डिडक्शन' में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। अब 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी। 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी कर दिया है।

पुरानी टैक्स रिजीम

पहले नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स था। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स था।

ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ नहीं बदला

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पुरानी टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में सभी टैक्स की दरों को यथावत रखा गया है। इसके बाद ढाई लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5%, 5 लाख से अधिक और 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से टैक्स लगता है। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में कई सारी टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स पर छूट मिलती हैं।

Updated on:
23 Jul 2024 04:47 pm
Published on:
23 Jul 2024 03:18 pm
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