भारतीय रेलवे हर दिन लाखों की संख्या में यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। यही वजह है कि रेलवे को भारत की लाइफलाइन भी माना जाता है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने कई नियम बना रखें हैं। इससे उन्हें सुखद और सुरक्षित ट्रैवल करने में मदद मिलती है। लेकिन कुछ गलतियां अगर हम यात्रा के दौरान करते हैं तो भारी जुर्माने के साथ जेल भी जा सकते हैं।
भारतीय रेलवे लगातार अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव करती रहती है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग भी यात्रा के लिए रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन में कुछ चीजों को ले जाना पूरी तरह से मना है। इन चीजों को लेकर ट्रैवल करने पर आप पर ना सिर्फ जुर्माना भी लग सकता है बल्कि आपको जेल भी हो सकती है। दरअसल रेलवे नहीं चाहता है कि आपको यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा हो, ऐसे में रेलवे और उसके यात्रियों को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान हैं। आइए जानते हैं कि ट्रेन से यात्रा के दौरान कौनसी चीजें नहीं ले जानी चाहिए।
यात्रियों को रेलवे का अलर्ट
पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि ट्रेन में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ यानी आग लगने वाली चीजों को लेकर ट्रैवल न करें। खास बात यह है कि, ऐसा करते पकड़े जाने पर रेलवे यात्री पर जुर्माना लगा सकता है। यही नहीं इसके साथ ही उसे जेल या दोनों की सजा हो सकती है।
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इन चीजों के ले जाना वर्जित
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 'ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है।'
3 साल तक की जेल
बता दें कि ट्रेन या रेलवे परिसर में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ लेकर आना सख्त मना है। ट्रेन में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलते हैं तो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत रेलवे आप पर कार्रवाई कर सकता है।
ऐसा करते पकड़े जाने पर यात्री को 3 साल तक की जेल या 1 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। लिहाजा भारतीय रेलवे लगातार अपने यात्रियों से आग्रह करता है कि किस भी तरह की मनाही वाली वस्तु को यात्रा के दौरान अपने साथ ना रखें। इससे ना सिर्फ आपकी बल्कि अन्य यात्रियों को रेलवे की संपत्ति की भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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