
NEET-UG 2026: देशभर में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) 2026 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पेपर लीक के आरोपों के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 3 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी थी। अब इस मामले में दोबारा परीक्षा कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि इस याचिका पर जुलाई में सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस पी एस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा जाएगा, जो पहले से NEET-UG 2026 से जुड़ी अन्य याचिकाओं की भी सुनवाई कर रही है।
याचिका में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों के खिलाफ NEET-UG 2026 री-टेस्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियां सामने आई हैं और छात्रों के हितों की रक्षा जरूरी है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा कि नियमित अदालत कार्य शुरू होने के बाद जुलाई में इस पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। याचिका में यह भी मांग की गई है कि अंतिम फैसला आने तक री-टेस्ट प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। हालांकि वर्तमान में दोबारा परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है।
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