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पवन खेड़ा को बड़ी राहत, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी एक हफ्ते की अग्रिम जमानत

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) को पासपोर्ट विवाद से जुड़े मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने का समय दिया, जिससे फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिली है।
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Updated: 10 Apr 2026, 12:36 PM IST
Pawan Khera
वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Photo-IANS)

राजनीतिक बयानबाजी के चलते नेताओं के कानूनी दांव-पेंच में फंसने के मामले कई बार सामने आ चुके है। हाल ही में भी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से जुड़ा एक ऐसा ही मुद्दा राष्ट्रिय राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। यह मामला असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी को लेकर दिए गए खेड़ा के बयान से जुड़ा है। खेड़ा ने सीएम की पत्नी के पास एक से अधिक पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था। इस मामले में अब खेड़ा के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी है।

हैदराबाद में दाखिल की गई थी याचिका

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पवन खेड़ा को एक सप्ताह की अग्रिम जमानत प्रदान की। न्यायमूर्ति के सुजना ने आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत सीमित अवधि के लिए है और कुछ शर्तों के साथ दी गई है। विस्तृत आदेश की प्रति अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन इस फैसले ने फिलहाल खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत दी है। यह याचिका हैदराबाद में दाखिल की गई थी, जहां खेड़ा का निवास भी है।

असम सरकार के वकील ने जमानत पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान असम सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि खेड़ा दिल्ली के निवासी हैं और उन्हें असम जाकर ही अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, इसलिए देश के किसी भी हिस्से से असम में आवेदन किया जा सकता है। सैकिया ने खेड़ा को फ्लाइट रिस्क बताते हुए आरोप लगाया कि पुलिस के पहुंचने पर वह स्थान बदल लेते हैं। दूसरी ओर, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और आपराधिक कार्रवाई का दुरुपयोग किया जा रहा है।

असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया

यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भूयान सरमा से जुड़ा है। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि उनके पास एक से अधिक पासपोर्ट हैं। इसके बाद गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और शांति भंग करने जैसे आरोप शामिल हैं। इस बीच असम पुलिस खेड़ा की तलाश में हैदराबाद और दिल्ली दोनों जगह पहुंच चुकी है और उनके आवास पर जांच भी की गई है।

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10 Apr 2026, 12:36 PM IST
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