Punjab-Haryana High Court: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से गैंगस्टर Lawrence Bishnoi को कोई राहत न देते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका के खारिज होने के बाद अब पंजाब पुलिस के लिए लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकेगी।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने सुरक्षा की गुहार की थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सरुएशवर ठाकुर की कोर्ट ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज ही नहीं किया गया है तो ऐसे में सुरक्षा की मांग का तो कोई सवाल ही नहीं बनता।
कोर्ट ने क्या कहा?
दरअसल, मूसेवाला हत्याकांड के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की थी। उसका कहना था कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउन्टर कर सकती है। बिश्नोई के वकील ने कोर्ट में ये दलील दी कि 'बिश्नोई को एक अन्य मामले में उच्च न्यायालय ने राहत दी है। उसे पंजाबन लाया जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है।'
इसपर वरिष्ठ अधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू ने कहा कि 'जब पुलिस की FIR में नाम ही नहीं है तो उनके वकील इस तरह की याचिका दायर कर रहे हैं जो समझ के बाहर है।'
इसपर कोर्ट ने कहा कि 'जब पंजाब पुलिस की FIR में बिश्नोई का नाम नहीं है तो सुरक्षा देने का कोई सवाल नहीं उठता। ये याचिका बनती ही नहीं है।' कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह के मामलों में फैसला लेने का अधिकार स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास है।
बता दें कि पंजाब पुलिस प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाने की तैयारी कर रही है। पंजाब पुलिस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर हत्याकांड मामले से जुड़ी पूछताछ करेगी।