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Supreme Court on AI: ‘वकील और जज AI पर निर्भर न हों’, सुप्रीम कोर्ट ने बताया न्याय व्यवस्था के लिए क्यों है खतरा

सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि वकील और जजों को AI पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यायिक फैसलों में इंसानों का कंट्रोल जरूरी है।
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Jul 02, 2026
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सुप्रीम कोर्ट (फोटो-ANI)

Supreme Court on AI: सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर न्यायिक व्यवस्था में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत बताई है। अदालत ने कहा है कि वकील और जजों को AI पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे न्याय प्रक्रिया की मौलिकता और विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।

यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की गई जिसमें एनसीएलटी के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने अपने निर्णय में ऐसे कानूनी उदाहरणों पर भरोसा किया था जो वास्तव में मौजूद ही नहीं थे और जिन्हें AI टूल्स की मदद से तैयार किया गया था।

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Published on:
02 Jul 2026 03:05 pm