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Delhi CM केजरीवाल के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘जमानत याचिकाओं के मामले में इतनी लंबी सुनवाई शायद…’

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि क्या आम लोगों को सुनवाई में इतना समय लगता है?

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Delhi CM Arvind Kejriwal: आबकारी घोटाले ( Delhi Liquor Scam) के सीबीआई (CBI) मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस मामले में 10 सितंबर को फैसला सुनाया जा सकता है। गुरुवार को सीबीआई और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के दौरान कहा, नियमित जमानत याचिकाओं में इतनी लंबी सुनवाई शायद ही कभी की जाती है। क्या आम लोगों को सुनवाई में इतना समय मिलता है?

'CBI केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आने नहीं देना चाहती'

केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) और सीबीआई के वकील इसको लेकर आमने-सामने थे और वह यह बहस कर रहे थे कि जमानत मामले की सुनवाई पहले ट्रायल कोर्ट में होनी चाहिए या नहीं? केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीबीआई उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती। सीबीआई की ओर से पेश एएसजी एस.वी. राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया, के. कविता आदि जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट गए थे। केजरीवाल सांप-सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे हैं।

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