
America Student Visa Rules: अमरीका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के वीजा नियमों में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत छात्रों के अमरीका में रहने की अवधि को अधिकतम चार वर्षों तक सीमित किया जाएगा। अगर यह बदलाव लागू होता है, तो लंबे समय से चली आ रही ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आइए, जानें यह क्या बदलाव है।
वाइट हाउस ने अमरीकी गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत अधिकांश अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अमरीका में चार वर्ष तक रहने की अनुमति होगी। इसके बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें औपचारिक मंजूरी लेनी होगी। यह प्रस्ताव एफ-1 छात्र वीजा, जे-1 एक्सचेंज विजिटर वीजा और कुछ अन्य श्रेणियों के वीजाधारकों पर लागू होगा। अंतिम अधिसूचना के 30 से 60 दिनों के भीतर इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
वर्तमान व्यवस्था के तहत विदेशी छात्र तब तक अमरीका में रह सकते हैं, जब तक वे अपने शैक्षणिक कार्यक्रम में पूर्णकालिक रूप से नामांकित हैं, वीजा शर्तों का पालन कर रहे हैं या उनका छात्र दर्जा वैध है। उनके रहने की कोई निश्चित समाप्ति तिथि नहीं होती। उन्हें विश्वविद्यालय या कोर्स बदलने, स्नातक से परास्नातक स्तर पर जाने की सुविधा मिलती है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 के दौरान अमरीका के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.31 लाख से अधिक भारतीय छात्र पढ़ रहे थे। बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की है, जिनके कोर्स 4 वर्ष से अधिक अवधि वाले हैं। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर ऐसे छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजी प्रक्रिया और जांच से गुजरना पड़ सकता है।
अगर ऐसा होता है और छात्र समय पर वीजा विस्तार की मंजूरी प्राप्त नहीं कर पाता तो वह तुरंत अवैध उपस्थिति की श्रेणी में आ सकता है। प्रशासनिक देरी, दस्तावेजों में गलती या प्रक्रिया में लंबित मामलों के कारण भी छात्रों की कानूनी स्थिति प्रभावित हो सकती है। भविष्य में अमरीका यात्रा या वीजा पात्रता पर भी असर पड़ सकता है।