नई दिल्ली

‘हत्या में सीधे शामिल होने का सबूत नहीं मिला’, उम्रकैद के बाद ताहिर हुसैन की वकील का बयान

Tahir Hussain Lawyer Statement: अंकित शर्मा हत्याकांड में उम्रकैद मिलने के बाद ताहिर हुसैन की वकील तारा नरूला ने कहा कि हत्या में प्रत्यक्ष भूमिका साबित नहीं हुई है, जानें अब आगे क्या है प्लान?
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Jul 31, 2026
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ताहिर हुसैन, तारा नरूला और अंकित शर्मा (फोटो - आईएएनएस/एडिटेड बाई चैटजीपीटी)

Ankit Sharma Murder Case: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद ताहिर हुसैन की वकील तारा नरूला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने माना कि हत्या बेहद क्रूर थी। लेकिन किसी भी दोषी की इसमें सीधी भूमिका साबित नहीं हुई। वकील ने कहा कि यह भी साबित नहीं हुआ कि किसी दोषी ने अंकित शर्मा को घसीटा या उन पर हथियार से हमला किया। उन्होंने बताया कि सभी दोषियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। अब सभी दोषी इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

खबर अपडेट की जा रही है…

Updated on:
31 Jul 2026 06:06 pm
Published on:
31 Jul 2026 06:06 pm