नई दिल्ली

आसाराम पर भड़की रेप पीड़िता पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जमानत रद कराने के लिए क्या कहा?

Asaram Bail Case: रेप केस में दोषी आसाराम की मेडिकल जमानत विवादों में है। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत रद करने की मांग की है।

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asaram bail case challenge in supreme court by rape victim
आशाराम की जमानत पर भड़की रेप पीड़िता सुप्रीम कोर्ट पहुंची।

Asaram Bail Case: रेप केस के मामले में धर्मगुरु आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है, लेकिन हाल ही में उन्हें जमानत मिली थी। यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि उनकी जमानत के खिलाफ रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पीड़िता ने आसाराम बापू को मिली मेडिकल जमानत तुरंत रद करने की मांग की है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आसाराम बीमार होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो देशभर में लगातार घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें सच में इलाज की जरूरत है या मेडिकल जमानत सिर्फ जेल से बाहर रहने का बहाना था?

अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं

आसाराम के वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट से कहा था कि आसाराम की उम्र 86 साल है और वह हेल्थ रिलेटेड बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसलिए जेल से बाहर रहकर उनका इलाज होना जरूरी है। लेकिन पीड़िता के वकील अल्जो जोसेफ ने अदालत को बताया कि अगस्त में जो मेडिकल बोर्ड बनाया था, उसने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि आसाराम की हालत स्थिर है और उन्हें किसी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को छह महीने की जमानत दे दी थी। इसके बाद नवंबर में गुजरात हाईकोर्ट ने भी इसी फैसले को आधार बनाकर उन्हें जमानत दे दी थी। वकील का कहना है कि जमानत मिलने के बाद आसाराम अहमदाबाद, इंदौर, जोधपुर, ऋषिकेश और महाराष्ट्र जैसे कई शहरों में घूम चुके हैं। उन्होंने अदालत में यह भी बताया कि आसाराम ने कभी लंबे समय तक किसी अस्पताल में इलाज नहीं करवाया और फिलहाल सिर्फ आयुर्वेदिक थेरेपी लेते दिख रहे हैं।

कौन हैं आसाराम और क्या है मामला?

आसाराम बापू एक भारतीय धार्मिक गुरु हैं। इनका असली नाम असुमल हरपलानी है। वह रेप केस के दोषी पाए जाने के चलते अगस्त 2013 से जेल में बंद हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के पास अपने आश्रम में 16 साल की लड़की के साथ रेप किया था। पीड़िता उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली है और उसने बताया था कि 15 अगस्त 2013 की रात उसे आश्रम में बुलाकर उसके साथ रेप किया था। इसके बाद गुजरात के सूरत में दो बहनों ने भी उन पर और उनके बेटे नारायण साईं पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उनके सहयोगियों शरद और शिल्पी को भी 20 साल की जेल हुई थी। इसके अलावा उन्हें 2002 के एक और रेप केस में भी दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई थी। लगभग 12 साल जेल में रहने के बाद जनवरी 2025 में पहली बार उन्हें अस्थायी मेडिकल जमानत मिली थी।

Updated on:
02 Dec 2025 10:19 am
Published on:
01 Dec 2025 06:38 pm
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