ऑनलाइन सट्टेबाजीः सख्ती के लिए नया बिल प्रस्तावित बेंगलूरु. कर्नाटक सरकार ने एक नया विधेयक प्रस्तावित किया है, जिसके तहत ‘गेम्स ऑफ चांस’ यानी सभी प्रकार की ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुए और गैम्बलिंग को प्रतिबंधित किया जाएगा। कर्नाटक पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2025 के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों को तीन साल तक की कैद और […]
ऑनलाइन सट्टेबाजीः सख्ती के लिए नया बिल प्रस्तावित
बेंगलूरु. कर्नाटक सरकार ने एक नया विधेयक प्रस्तावित किया है, जिसके तहत 'गेम्स ऑफ चांस' यानी सभी प्रकार की ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुए और गैम्बलिंग को प्रतिबंधित किया जाएगा। कर्नाटक पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2025 के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों को तीन साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
ड्राफ्ट बिल में 'गुड लक', 'रैंडमनेस' और 'अनिश्चितता' पर आधारित खेलों को 'गेम्स ऑफ चांस' के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जबकि 'गेम्स ऑफ स्किल्स', यानी वे खेल जिनमें प्रतिभागी की विशेषज्ञता, ज्ञान और अभ्यास महत्वपूर्ण होता है, को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
नया चार सदस्यीय नियामक प्राधिकरण
विधेयक के अंतर्गत चार सदस्यीय कर्नाटक ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी नियामक प्राधिकरण का गठन होगा, जो कौशल आधारित प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस जारी करेगा। प्राधिकरण को न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां मिलेंगी और ये केवाइसी व मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा। कर्नाटक में अनुमानित 1.4 करोड़ गेमर्स हैं और कौशल आधारित गेमिंग उद्योग करीब 5 अरब डॉलर का है। विधेयक में अवैध प्लेटफॉर्म की सूचना देने वाले 'व्हिसलब्लोअर्स' को इनाम देने का भी प्रावधान है।