नोएडा

ना जलेगी सुतली बम की ‘सुतली’ ना सुनाई देगी 5000 की लड़ी की गड़गड़ाहट; इन 8 जिलों पटाखे पूरी तरह से बैन

Crackers Ban: 8 जिलों में पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इस वजह से ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन पटाखों की बिक्री हो सकेगी। जानिए इन 8 जिलों में कौन-कौन से शामिल हैं?

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Aug 29, 2025
उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पटाखे बैन। फोटो सोर्स-Ai

Crackers Ban: उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ऐसे में अब इन जिलों के लोग ना तो ऑनलाइन पटाखे खरीद पाएंगे और ना ही ऑफलाइन पटाखे खरीद पाएंगे।

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किन 8 जिलों में पटाखे पूरी तरह से हुए बैन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के 8 जिलों में पटाखा बनाने, स्टोर करने, ऑफलाइन/ ऑनलाइन बिक्री के साथ-साथ उपयोग करने पर बैन लगा दिया है। इन 8 जिलों में मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं।

बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण लगा बैन

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण लगाया। पटाखों के प्रतिबंध के संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

आदेश का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना

आदेश के मुताबिक, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी। इतना ही नहीं दोषियों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोषियों को 5 साल तक की जेल भी हो सकती है।

कहां करें पटाखों के निर्माण की शिकायत

अगर एक बार सजा मिलने पर दोबारा अगर कोई पटाखे बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर 5000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन हवा की खतरनाक होती स्थिति को देखते हुए लगाया है।

यूपी पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिबंधित जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और इस्तेमाल की शिकायत की जा सकती है। SMS के जरिए 7570000100 या WhatsApp नंबर 7233000100 पर इस मामले की शिकायत की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर जाकर भी दर्ज करवा सकता है।

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Updated on:
29 Aug 2025 04:06 pm
Published on:
29 Aug 2025 01:14 pm
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