नोएडा

Lockdown में वाहनों को लेकर जारी हुआ बड़ा निर्देश, बाइक-कार में इतने से अधिक बैठने पर होगी सीज की कार्रवाई

Highlights:   -देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित है -लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की जा रही है -नोएडा पुलिस का दावा है शहर में लॉकडाउन पूरी तरह से लागू है
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Apr 04, 2020
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नोएडा। पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर जिले में लॉकडाउन के पूरी तरह सफल होने का दावा किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना कि लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले संभावित क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कालाबाजारी व जमाखोरी करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। जरूरी वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके लिए सप्लाई चेन को मेंटेन किया जा रहा है।

लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर दोपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति ही चलेगा। किसी भी दशा में दूसरे सवारी के बैठने पर वाहन सीज कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार चार पहिया वाहनों मे केवल दो व्यक्ति एक ड्राइविंग सीट पर दूसरा पीछे बैठेगा। इस नियम को तोड़ने वालों के वाहन सीज कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं भारी मालवाहक गाड़ियां तो चलेंगी, लेकिन ड्राइवर और क्लीनर के अलावा कोई नहीं बैठेगा। इन दो के अलावा बैठने वाले व्यक्ति को शेल्टर होम भेज दिया जायेगा।

पुलिस आयुक्त आलोक कुमार ने जनता से अनुरोध किया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं में लगे वाहन और पास प्राप्त व्यक्तियों के अलावा कोई अन्य वाहन या व्यक्ति सड़कों पर न निकले। उन्होंने आगाह किया कि एक बार धारा-144 के उल्लंघन में वाहन सीज होने पर किसी भी दशा में इस धारा के लागू रहते छोड़ा नहीं जायेगा। सभी व्यक्तियों को इन निर्देशों का पालन करना होगा। मेडिकल, प्रेस, बैंक, पुलिस, इंटरनेट, दूरसंचार कंपनियों तथा कर्मचारियों को वेतन बांटने वाले कर्मचारियों को पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें अपने संस्थान की आईडी दिखानी होगी।

Updated on:
04 Apr 2020 05:12 pm
Published on:
04 Apr 2020 04:56 pm